रकुल प्रीत सिंह ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल जांच में उनके खिलाफ चल रहे मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसके बाद नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (एनबीए) ने दिल्ली हाई कोर्ट से इसी मामले पर अपना जवाब देने तीन हफ्ते का टाइम मांगा है।
एनबीए ने अपना पक्ष रखने मांगा समय
रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद जांच में रकुल का नाम सामने आया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रकुल प्रीत सिंह से 25 सितंबर को पूछताछ की थी। जिसके बाद मीडिया में रकुल और रिया की दोस्ती पर कई खबरें दिखाई गईं थीं। एनबीए का कहना है कि उन्हें 21 दिन का समय चाहिए ताकि वे 10 न्यूज चैनल्स से इस मामले में जानकारी जुटा सकें। दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी को भी दो हफ्ते के भीतर मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
मीडिया पर लगे हैरेसमेंट के आरोप
रकुल प्रीत सिंह ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि रिया ने उसका और सारा अली खान का नाम उस वक्त लिया था, जब वह एक शूट पर थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार, प्रसार भारती, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। रकुल प्रीत के वकील ने भी कहा था कि मीडिया एक्ट्रेस का हैरेसमेंट कर रहा है।
11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
रकुल प्रीत सिंह के वकील ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि पिछली सुनवाई में उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेस काउंसिल की अपनी एक एडवायजरी है, जिसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। इस बीच, रकुल प्रीत सिंह के वकील को भी अदालत में एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। याचिका की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
Source: DainikBhaskar.com