CBI को के.कविता की 15 अप्रैल तक रिमांड मिली:शराब नीति केस में कल तिहाड़ से गिरफ्तारी हुई थी; केजरीवाल भी इसी मामले में जेल में

दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व CM केसीआर की बेटी के. कविता को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक CBI की कस्टडी में भेजा है। CBI ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी। CBI का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। उन्होंने AAP को रिश्वत के भुगतान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उधर, के कविता के वकील ने CBI के इस एक्शन को अवैध बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थीं। एजेंसी ने गुरुवार (11 अप्रैल) को के. कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। रिमांड मिलने पर कविता को CBI हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले CBI ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की थी। CBI ने कविता को IPC की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 477-ए (खातों में हेराफेरी) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 (सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया है। कोर्ट रूम लाइव… CBI- शराब नीति घोटाला केस में कविता की अहम भूमिका थी। साउथ ग्रुप का एक बिजनेसमैन केजरीवाल से मिला था और उसने दिल्ली में बिजनेस करने के लिए सपोर्ट मांगा था। केजरीवाल ने इसके लिए आश्वासन भी दिया था। नीतेश राना (कविता के वकील)- हमने एक आवेदन कल ही दायर किया था। कोर्ट- हम दूसरे आवेदन पर विचार कैसे कर सकते हैं। उन्हें पहले खत्म करने दीजिए। CBI- दिनेश अरोरा ने अपने बयान में कहा था कि आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली ने कहा था कि विजय नायर को करोड़ों रुपए दिए गए हैं। कोर्ट- क्या आपने इन बयानों को रिकॉर्ड पर रखा है। CBI- बयान और वॉट्सएप्प चैट अटैच है। कविता के CA बुच्ची बाबू की चैट से पता चलता है कि वह अपने प्रॉक्सी के माध्यम से इंडो स्पिरिट्स में थोक लाइसेंस में साझेदारी कर रही थीं। कविता ने कंपनी की NOC हासिल करने के लिए राघव मगुंटा की मदद करने की कोशिश की थी। ताज होटल में हुई मीटिंग में शरथ रेड्‌डी के साथ बाबू, बोइनपल्ली भी मौजूद थे। इसमें यह फैसला हुआ कि इंडो स्पिरिट्स को परनोड रिचर्ड का थोक विक्रेता बनाया जाएगा। चौधरी (कविता के वकील)- CrPC की धारा 41 CBI को गिरफ्तारी का अधिकार देती है। लेकिन एक बार जब मैं न्यायिक हिरासत में हूं, तो अदालत की मंजूरी के बिना गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट- मैं एक बार में सुनवाई करूंगा। कृपया रिमांड अर्जी पर भी बहस करें। चौधरी- मैं अपना केस कमजोर नहीं करना चाहता। मैं पहले ही एक आवेदन दायर कर चुका हूं। CBI- गिरफ्तारी अवैध नहीं है। हमने परमिशन लेकर पूछताछ की। हमने उसे उस दिन गिरफ्तार नहीं किया। हमने उनसे 6 तारीख को पूछताछ की। जो हुआ है कोर्ट की इजाजत से हुआ है। जेल अथॉरिटी ने सारी चीजें की हैं। वह कोर्ट की नॉलेज में हैं। ये किस अधिकार की बात कर रहे हैं इसका उल्लंघन हुआ है? सिर्फ कहने से उल्लंघन नहीं होता है। कविता की गिरफ्तारी से पहले उसने अपने पति को इसकी जानकारी दी थी। गिरफ्तारी के बाद भी CBI ने उन्हें इसकी जानकारी दी थी। कोर्ट- गिरफ्तारी से पहले आवेदन की कॉपी देने का कोई उल्लंघन है? चौधरी- मैं विशेष अदालत पीएमएलए की हिरासत में हूं… क्या मैं पहले से सजा पाने का हकदार नहीं हूं? कोर्ट- मुझे आप सीआरपीसी का प्रावधान बता दें? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। गिरफ्तारी के लिए अर्जी दी गई है। किस प्रावधान के तहत एक प्रति प्रदान की जानी है? चौधरी- किस प्रावधान के तहत आवेदन दिया गया था? कोर्ट- हमसे सवाल न करें, कृपया प्रतिक्रिया दें। चौधरी- कोई प्रावधान नहीं है। गिरफ्तार करने की शक्ति है। कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया के रूप में यदि वे गिरफ्तारी के लिए आवेदन दायर करना चुनते हैं, तो मुझे भी सुना जाता। कोर्ट- आज आपकी अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। चौधरी- वे कानून की प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट- चूंकि आप कहते हैं कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, तो क्या आपको रिमांड अर्जी पर भी बहस नहीं करनी चाहिए? चौधरी- गिरफ्तारी अवैध है। कोर्ट- तो मैं उचित आदेश पारित करूंगा। क्योंकि या तो ये सबमिशन शुरू में ही उठाया जाना चाहिए था। रिमांड अर्जी पर दलीलें सुनी जा चुकी हैं। आप भी निष्कर्ष क्यों नहीं निकालते और न्यायालय को मिलकर इसका निर्णय करने देते। आप उससे क्यों कतरा रहे हैं? कोर्ट- फिर दोपहर 2 बजे आइए। कविता के लिए राना- CBI ने पूछताछ के लिए जो आवेदन दिया, वह आवेदन और आदेश तथा एक और आवेदन कल किया गया। कॉपी हमें दोपहर 2 बजे तक दी जा सकती है। कोर्ट- आपका आवेदन क्या है जो कल आपने लगाया था, आपको एक कॉपी देने के लिए। आप निपटारा करने से पहले कॉपी क्यों मांग रहे हैं। ED ने 15 को हैदराबाद से कविता को गिरफ्तार किया था
के. कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। ED ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च तक ED की रिमांड में भेजा था। कोर्ट ने 23 मार्च को उनकी ED कस्टडी 26 मार्च तक बढ़ा दी। 26 मार्च को कविता को ज्यूडिशियल कस्टडी में तिहाड़ भेजा गया था। फिलहाल, BRS नेता 23 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। ED का आरोप है कि कविता शराब कारोबारियों के गुट ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं। साउथ ग्रुप से जुड़े लोगों पर दिल्ली में शराब कारोबार के लाइसेंस के बदले AAP को 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है। साउथ ग्रुप क्या है?
साउथ ग्रुप दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का ग्रुप है। इसमें अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत रेड्डी, YSRCP के लोकसभा सांसद एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा और कविता शामिल थे। इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुचीबाबू ने किया था। तीनों को ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता का नाम कब आया?
दिल्ली शराब घोटाले केस में ED ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर, 2022 में गिरफ्तार किया था। ED के मुताबिक, अमित ने अपने बयान में के. कविता के नाम का लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कविता ने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में AAP सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। AAP ने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। फरवरी 2023 में CBI ने कविता के अकाउंटेंट बुच्चीबाबू गोरंतला को गिरफ्तार किया। ED ने भी बुची बाबू से पूछताछ की थी। फिर ED ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 7 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। पिल्लई ने पूछताछ में बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी ‘इंडोस्पिरिट्स’ को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली। पिल्लई ने ये भी बताया कि एक मीटिंग हुई थी, जिसमें वो, कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा मौजूद थे। इस मीटिंग में दी गई रिश्वत की वसूली पर चर्चा हुई थी। 5 समन के बाद ED ने कविता को गिरफ्तार किया था
ED ने कविता को गिरफ्तार करने से पहले साल 2023 में 3 समन भेजे थे। इस साल 2 समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने SC की कार्रवाई का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया। इसके बाद ED ने 15 मार्च को सुबह 11 बजे उनके हैदराबाद स्थित घर पर रेड डाली थी। करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम 7 बजे उन्हें हिरासत में लिया गया। उसके बाद अरेस्ट किया गया। एजेंसी उन्हें लेकर दिल्ली आ गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 8 अप्रैल को कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। कविता ने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। ED ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये खबरें भी पढ़ें… केजरीवाल के PA बिभव कुमार बर्खास्त: 2007 के केस में दिल्ली विजिलेंस का एक्शन दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव (PA) बिभव कुमार को दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टरेट ने बर्खास्त कर दिया है। विशेष सचिव, सतर्कता वाईवीवीजे राजशेखर ने 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में बिभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के मामले का हवाला दिया, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। पूरी खबर पढ़ें… केजरीवाल को CM पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज, HC बोला- यह जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं, जिसका सीक्वल बने दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक और याचिका खारिज कर दी। AAP के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने यह याचिका लगाई थी। इसे लेकर कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को उन्हें फटकार लगाई। पूरी खबर पढ़ें…

Source: DainikBhaskar.com

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