Aryan Khan Case Live Update: आर्यन खान ने हाईकोर्ट से कहा- मेरी NCB से कोई डील नहीं, यह सब सियासी मामला – News18 हिंदी

14:54 (IST)

NCB ने आर्यन की ज़मानत का विरोध किया. बॉम्बे HC में NCB ने दाख़िल किया जवाब. NCB ने सबूत से छेड़छाड़ की आशंका जताई.

14:54 (IST)

HC में आर्यन के वकील का हलफ़नामा, लिखा- ‘केस में चल रहे विवाद से कोई लेना-देना नहीं’, दिल्ली में NCB मुख्यालय से निकल गए समीर

14:53 (IST)
NCB मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े मंगलवार को दिल्ली पहुंते और NCB प्रमुख एस.एन. प्रधान से मिले.

14:51 (IST)
NCB मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े मंगलवार को दिल्ली पहुंते और NCB प्रमुख एस.एन. प्रधान से मिले.

14:50 (IST)

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने एएनआई  से कहा ‘मैंने आज किसी को फोन नहीं किया है. अगर मुझे उससे सवाल करना है, तो मैं उसे फोन करूंगा. 

14:50 (IST)
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया. NCB ने कहा कि खान न केवल ड्रग्स का उपभोक्ता थे, बल्कि इसकी तस्करी में भी शामिल थे. एजेंसी ने यह भी दावा किया कि आर्यन खान और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी नाम की एक महिला जांच को पटरी से उतारने की कोशिश में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी.

14:20 (IST)
आर्यन खान की तरफ से दिए हलफनामे में कहा गया है कि उनकी तरफ से एनसीबी अधिकरियों के साथ कोई डील नहीं हुई. यह सब सियासी लोगों और एनसीबी के बीच का मामला है. इस हलफनामे में यह भी कहा गया है कि वो प्रभाकर सेल को नहीं जानता, न उसका कोई लिंक है. अभी हाल मे जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे है उनका मुझसे कोई लेनादेना नहीं है. ये NCB के अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के बीच का मामला है. मैंने NCB के अधिकारियों पर कोई भी आरोप नहीं लगाया है.

14:04 (IST)

एनसीबी के हलफनामे में कहा गया कि इस पूरे मामले में हर आरोपी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. कई आरोपियों के पास से रिकवरी नही हो पाई है. कई आरोपियों के पास से लो क्वांटिटी में रिकवरी है. किसी का रोल सप्लाई में अहम है जिसकी जांच जारी है.

13:50 (IST)
मुंबई तट के पास क्रूज शिप से जब्त ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका का एनसीबी ने हाईकोर्ट में विरोध किया. एनसीबी की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया है, ‘अगर आरोपी (आर्यन खान) को जमानत दी गई तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे पूरी इन्वेस्टीगेशन ही डिरेल हो सकती है. जैसा की पंच के तौर पर केस में रहे प्रभाकर साईल ने 23 अक्टूबर को एक एफिडेविट तैयार किया, जिसमे केस से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र है, लेकिन ये एफिडेविट कोर्ट में सबमिट नही हुआ है और मामला अदालत में विचाराधीन है.

एनसीबी की ओर कहा गया कि इस एफिडेविट में पूजा ददलानी का ज़िक्र है जो कि एप्लिकेंट से मैनेजर के तौर पर जुड़ी है और ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान पंच विटनेस को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश की है. इन सब के बीच आरोपी ने हाइकोर्ट में जमानत की याचिका की है, जिसका मतलब है कि इस मामले में चल रही जांच को प्रभावित करने, डिरेल करने और संदेहास्पद स्थिती में एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी एप्लिकेशन भी फाइल की गई है और इसी एप्लिकेशन के साथ जोनल डायरेक्टर की भी एप्लिकेशन फाइल की जा रही है.

13:17 (IST)
 क्रांति ने कहा कि हमें कोर्ट क्यों जाना चाहिए? हमारे खिलाफ आरोप लगाने वालों को कोर्ट जाना चाहिए. हम ‘करोड़पति’ नहीं हैं, हम साधारण लोग हैं.समीर एक ईमानदार अफसर है. बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें हटा दिया जाएं

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