Aryan Khan Bail: आर्यन खान की बेल के लिए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं, जानें – ABP News

Aryan Khan Bail: क्रूज़ ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान को आज भी ज़मानत नहीं मिली. कोर्ट के कामकाज का वक्त खत्म होने के चलते अब बुधवार को दोपहर ढाई बजे से एक बार फिर सुनवाई होगी. आज कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की ओर से पूर्व अटॉर्वी जनरल मुकुल रोहतगी ने पैरवी की. उन्होंने कोर्ट में कहा कि, ”मैं हर बात से इनकार करता हूं. मैं किसी अधिकारी या किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं.”

मुकुल रोहतगी ने अदालत में आर्यन खान की ओर से दलीलें रखते हुए कहा कि इस मामले ने अपने माता-पिता के कारण जनता और मीडिया की निगाहों को आकर्षित किया है. राजनीतिक हस्तियों और एनसीबी के बीच बेतुका विवाद मुझ पर हावी नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि नहीं तो ये तो आए दिन का मामला है, लेकिन मीडिया की चकाचौंध की वजह से. 

रोहतगी ने कहा कि वह एनसीबी के जवाब में सभी आरोपों से इनकार करते हैं. उन्होंने कहा, ”मैं हर बात से इनकार करता हूं. मैं किसी अधिकारी या किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं.” उन्होंने कहा, “मैं सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि यह मामला जमानत के लिए है.” 

कोर्ट में इस बात पर हुआ विरोध

कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील सुभाष झा ने जमानत पर आपत्ति जताने के लिए हस्तक्षेप किया. उन्होंने जमानत आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर लेने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि इस बात से कोई इंकार नहीं है कि लोग जेल में बंद हैं. मैं एक लोक सेवक के लिए पेश हुआ हूं. 

इसके जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा, “मैं हस्तक्षेप का विरोध करता हूं”

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सांब्रे ने कहा कि मिस्टर झा, आप रोज मेरे कोर्ट में हाजिर होते हैं. मैं अपना बोर्ड पूरा किए बिना नहीं उठता. जो कोई भी कोर्ट में आता है उसकी सुनवाई होती है. जस्टिस साम्ब्रे ने कहा कि जिनके पास कोई अन्य जरूरी मामला है, वे उनका उल्लेख कर सकते हैं. जज ने कहा कि वह बार की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होकर शाम 7 बजे तक बैठते हैं. 

मुकुल रोहतगी ने सुनवाई में क्या दलीलें रखीं?

मुकुल रोहतगी: अरबाज के जूतों में जो मिला है, उस पर मेरा कोई वश नहीं है.

मुकुल रोहतगी: सचेत कब्जे का तो सवाल ही नहीं है. अरबाज मेरा नौकर नहीं है, वह मेरे वश में नहीं है.

मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के रागिनी द्विवेदी बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले का हवाला दिया.

मुकुल रोहतगी: उन्होंने जुआ खेलने की बात कही। आपको को रम्मी याद है? सुप्रीन कोर्ट ने कहा है कि ये कौशल का खेल है.

रोहतगी: दिन के अंत में दूसरा पक्ष उन चैट पर निर्भर करेगा, जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे असंबद्ध घटनाएं हैं. 

मुकुल रोहतगी ने कुछ निर्णयों का हवाला देते हुए कहा: मेरे पास इन सभी मामलों की तुलना में बेहतर मामला है, क्योंकि मुझसे कोई वसूली नहीं हुई है.

मुकुल रोहतगी: उस पर (आर्यन) एनडीपीएस की 8 (सी), 20 बी, 27 और धारा 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके लिए अधिकतम सजा 1 साल है.

मुकुल रोहतगी: इस रिमांड में ये मोबाइल फोन की जब्ती नहीं है. मोबाइल जब्ती पंचनामे में भी नहीं है. 

कोर्ट फिर पूछता है कि वाट्सएप चैट का आधार क्या है?

रोहतगी: वाट्सएप चैट का क्रूज मामले से कोई लेना-देना नहीं है. ये सभी पहले के लोगों से बातचीत कर रहे हैं. 

मुकुल रोहतगी: मैं वहां गया था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया. 

मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान अरबाज के साथ वहां गए थे. बस इतना ही. ‘वे कुछ लड़के हैं.. कानून में प्रावधान है कि छोटी मात्रा के लिए अधिकतम सजा एक वर्ष है और पुनर्वास केंद्र में जाने के बाद अभियोजन से छूट भी मिलती है’. 

रोहतगी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी (ii) पढ़कर कहा कि विधायी मंशा स्पष्ट है. अधिकतम 1 वर्ष है और न्यूनतम कुछ भी नहीं है. रोहतगी का कहना है कि आर्यन खान के खिलाफ कुछ भी नहीं है. धारा 27A कोका के पौधे या अफीम की खेती या उत्पादन में लिप्त होने की किसी भी गतिविधि का वित्तपोषण कर रही है. आर्यन पर इसका आरोप नहीं है, लेकिन रोहतगी का कहना है कि यह अभी भी लागू नहीं होगा.

मुकुल रोहतगी: मैंने नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किसी को वित्तपोषित नहीं किया है.

मुकुल रोहतगी: यदि आप साजिश और उकसाने के अपराधों को धारा 8 (सी), 20 (बी) और 27 में लागू करते हैं, तो केवल सजा 1 साल से ज्यादा कुछ नहीं है.

मुकुल रोहतगी: कानून का आशय यह है कि यदि आप कम मात्रा में उपभोग करते हैं या पकड़े जाते हैं और यदि आप पुनर्वास के लिए जाते हैं तो अभियोजन से छूट मिलती है. 

मुकुल रोहतगी: कोई खपत या वसूली नहीं है. मेरी ओर से कोई ड्राइवर इसे नहीं ले जा रहा था. मैं एक ऐसे मामले में बहस कर रहा हूं जो वास्तव में मेरे खिलाफ नहीं है. 

मुकुल रोहतगी: अमेरिका और दुनिया के कुछ हिस्सों में गांजा वैध है.

रोहतगी ने अपनी दलीलें समाप्त करते हुए कहा, “मैं सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि यह मामला जमानत के लिए है.”

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