UIDAI ने जारी किया निर्देश: कोरोना से जुड़े किसी भी काम के लिए आधार जरूरी नहीं, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए प… – Dainik Bhaskar

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नई दिल्लीएक घंटा पहले

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कोरोना संक्रमण काल में कोई भी संस्था किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड न होने की स्थिति में काम करने से मना नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार की एजेंसी और आधार कार्ड बनाने वाली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने इसकी घोषणा शनिवार को की।

UIDAI ने बताया कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है या फिर किसी कारण से ऑनलाइन वैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो संबंधित एजेंसी या डिपार्टमेंट को आधार कानून 2016 के सेक्शन 7 के तहत उनका काम पूरा करना होगा। संबंधित कंपनी या एजेंसी उसे रोक नहीं सकती।

वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट भी उपयोगी
आधार कार्ड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक फोटो-पहचान पत्रों में से एक है। लेकिन कई अन्य दस्तावेज हैं जिनका उपयोग आधार कार्ड न होने पर किया जा सकता है। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज भी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य हैं।

अस्पताल में इलाज के लिए हो रही परेशानी
बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी और प्राइवेट संस्था आधार कार्ड नहीं होने पर व्यक्ति या परिवार को लाभ से वंचित कर देते हैं। ऐसे में इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाल ही में कई ऐसे केस आए जिनमें आधार कार्ड नहीं होने पर लोगों का लौटा दिया जाता रहा है।

चाहे अस्पताल में मरीज को भर्ती करने का मामला हो या फिर किसी एजेंसी द्वारा स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत इलाज की सुविधा मुहैया करवाने का मसला हो। राशन और पेंशन जैसी सुविधा के लिए भी आधार कार्ड का होना जरूरी नहीं है।

यूपी में वैक्सीन के लिए आधार जरूरी नहीं
13 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीन के लिए आधार कार्ड की जरूरत को खत्म कर दिया। यानी यूपी में स्थाई या अस्थाई रूप से रहने वाले 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी नहीं होगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर नियम बदल दिए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य में रह रहे 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोग आधार कार्ड के अलावा मकान का रेंट एग्रीमेंट, बैंक की पासबुक, बिजली का बिल, किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का नियुक्ति पत्र वगैरह देकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगवाने की अनुमति थी जिनके पास उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड था।

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