Lockdown 2.0: आज से इन सेवाओं को मिली कामकाज की अनुमति, पढ़े क्या रहेगा बंद – दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

Publish Date:Mon, 20 Apr 2020 09:54 AM (IST)

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। Lockdown 2.0: कोरोना से लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि यह लड़ाई और लंबी हो सकती है। सरकार के सामने देश को कोरोना संकट से निकालने की चुनौती है तो उसे आर्थिक मोर्चे पर भी जूझना पड़ रहा है। देश की आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है।

ऐसे में सरकार आज से कुछ आवश्यक सेवाओं को अनुमति देने जा रही है। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही कार्यस्थलों, हॉटस्पॉट बन चुके क्षेत्रों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। पेश है एक नजर उन सेवाओं पर जिन्हें लॉकडाउन 2.0 के दौरान छूट दी जाएगी।

मालवाहक सेवाएं को छूट

  • माल परिवहन ( आंतरिक और अंतरराज्यीय ) वायु, रेल, भूमि और समुद्री मार्गों द्वारा माल वाहक वाहनों में दो ड्राइवर और एक सहायक, वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिए

आवश्यक सेवाएं

  • आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें मैन्युफेक्चरिंग, होलसेल, रिटेल की दुकानें और गाड़ियां शामिल हाइवे पर ढाबे, ट्रक रिपेयर की दुकानें के साथ आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों और श्रमिकों की आवाजाही

आवाजाही की अनुमति

  • मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहन और इसके लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए चौपहिया वाहन होने पर एक शख्स ड्राइवर के पीछे बैठने की अनुमति। दुपहिया वाहन की स्थिति में सिर्फ एक व्यक्ति को अनुमति

सार्वजनिक उपयोगिता में छूट

  • ऑनलाइन शैक्षिक सेवाएं जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग शामिल
  • मनरेगा कार्यों में कृषि और जल संरक्षण को प्राथमिकता, श्रमिकों को फेस मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा
  • ऊर्जा, डाक सेवाएं, पानी, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन के साथ टेलिकॉम और इंटरनेट सेवाएं

जारी रहेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

  • अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलिमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी
  • मेडिकल रिसर्च, कोविड-19 संबंधी लैब और संग्रह केंद्र, अधिकृत निजी संस्थान
  • सभी चिकित्साकर्मियों की आवाजाही, वैज्ञानिक, नर्स, पैरा मेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निशियन
  • विनिर्माण इकाइयां, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य आधारित संरचना का निर्माण पशु चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, दवा और टीके की बिक्री और आपूर्ति

वित्तीय क्षेत्र में कामकाज

  • आरबीआइ और आरबीआइ विनियमित वित्तीय बाजार और संबद्ध सेवाएं, बैंक, एटीएम, बैंकिंग गतिविधियों के लिए आइटी से जुड़े लोग
  • सेबी, पूंजी और ऋण बाजार सेवाएं, इरडा और इंश्योरेंस कंपनियां सामाजिक क्षेत्र में छूट
  • बच्चों, दिव्यांगों, बुजुर्गों के लिए घर, जिनमें देखभाल गृह भी शामिल
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ईपीएफओ द्वारा पीएफ की अदायगी, आंगनवाड़ी की गतिविधियां

व्यावसायिक गतिविधियां होंगी शुरू

  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आइटी सेवाएं अधिकतम 50 फीसद क्षमता के साथ
  • सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटर, पंचायत स्तर पर सीएससी
  • ई-कॉमर्स कंपनियां (जरूरी सामान), कोरियर सेवा, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस
  • क्वारंटाइन सुविधा के लिए स्थापना, स्व-नियोजित सेवाएं जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन आदि निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, होटल्स आदि

ऐसे काम करेंगे औद्योगिक प्रतिष्ठान

  • ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, सेज और निर्यात आधारित इकाइयां, औद्योगिक संपदा
  • आवश्यक वस्तुओं के लिए विनिर्माण इकाइयां, आइटी हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, जूट उद्योग
  • कोयला और खनन उत्पादन के साथ तेल और गैस रिफाइनरी, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे
  • निर्माण गतिविधियां जिनमें सड़क व सिंचाई परियोजनाएं, अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं, नगरपालिकाओं में निर्माण परियोजनाएं

कृषि कार्यों को अनुमति

  • खेतों में कृषि कार्यों की अनुमति, एजेंसियों को कृषि उत्पादों की खरीद की अनुमति
  • चाय, रबर और कॉफी का पौधरोपण अधिकतम 50 फीसद श्रमिकों के साथ
  • पशुपालन सहित दुग्ध उत्पादों का वितरण और बिक्री, पशुओं के लिए आश्रय गृह आदि
  • मशीन की दुकानों के साथ ही बीज और उर्वरक संबंधी सेवाएं

सार्वजनिक स्थलों के लिए निर्देश

  • मास्क पहनें और शारीरिक दूरी की आदत डालें।
  • शादी और अंत्येष्टि के लिए डीएम को अधिकार
  • सार्वजनिक स्थल पर 5 लोगों से ज्यादा का जमावड़ा प्रतिबंधित
  • शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री प्रतिबंधित
  • सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय

हॉटस्पॉट के लिए गाइडलाइन

  • कोविड-19 हॉटस्पॉट्स या क्लस्टर को स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक नियंत्रित किया जाएगा।
  • हॉटस्पॉट के नियंत्रण क्षेत्रों का सीमांकन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों या जिला प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।
  • इन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद भी छूट मान्य नहीं होगी।
  • औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां, मेहमाननवाजी से जुड़ी सेवाएं, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि।
  • सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार, पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, सभा भवन आदि।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कॉम्पलेक्स, धार्मिक स्थल और अन्य भीड़ भरे कार्यक्रम।

क्या रहेगा बंद

  • घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात बंद रहेगा। सुरक्षा और चिकित्सा कारणों को छोड़कर यात्री ट्रेन, बस, मेट्रो, टैक्सी, अंतरराज्यीय परिवहन बंद रहेंगे।
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस क्षेत्र की परिधि में सख्ती से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई बिना जांच के आवाजाही न हो।

कार्यस्थलों के लिए निर्देश

  • शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें। तापमान जांचने और सैनिटाइजर की व्यवस्था हो।
  • दो शिफ्ट के मध्य एक घंटे का अंतर हो। आरोग्य सेतु एप के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करें।
  • 65 साल से अधिक के व्यक्ति व 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें।
  • दो शिफ्ट के मध्य सभी संस्थान अपने कार्यस्थल को सैनिटाइज करें। बड़ी मीटिंग को रोकें।

क्या रहेगा बंद

  • घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात बंद रहेगा। सुरक्षा और चिकित्सा कारणों को छोड़कर यात्री ट्रेन, बस, मेट्रो, टैक्सी, अंतरराज्यीय परिवहन बंद रहेंगे।
  • औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां, मेहमाननवाजी से जुड़ी सेवाएं, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि।
  • सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार, पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, सभा भवन आदि।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कॉम्पलेक्स, धार्मिक स्थल और अन्य भीड़ भरे कार्यक्रम।

Posted By: Sanjay Pokhriyal

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