बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जिम और मेट्रो, इन जगहों पर भी लटका रहेगा ताला – आज तक

  • सिनेमा हॉल और जिम फिलहाल रहेंगे बंद
  • धार्मिक समारोह, सियासी रैलियों पर रोक
  • इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो पर पाबंदी

केंद्र सरकार ने शनिवार को 68 दिन से देशभर में जारी लॉकडाउन के बाद एक तरह से एक्जिट प्लान की जानकारी दी. सरकार ने कहा कि 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदी रहेगी और इन क्षेत्रों के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को खोला जाएगा. लेकिन कई सेवाएं ऐसी हैं जिनके जून में भी खुलने की संभावना कम है या ये कहें कि कोरोना के हालात पर चर्चा के बाद इन पर विचार किया जाएगा.

गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन के अंदर पूरी पाबंदी जारी रहेगी. हालांकि, जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी. जहां भी पाबंदी होगी, वहां पर अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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बहरहाल, नए नियमों के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग संस्थान और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद खोले जाएंगे. राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करके इस पर फैसला कर सकती हैं. हालांकि इस पर फैसला जून में नहीं होना है. जुलाई में ऐसा होना मुमकिन हो पाएगा. यानी जून में शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे.

फिलहाल गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है वे स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार विमर्श करें. गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें बच्चों के अभिभावकों और संस्थानों से चर्चा करें और फीडबैक दें ताकि केंद्र सरकार स्कूल-कॉलेज खोलने पर विचार करें.

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अनलॉक इंडिया प्लान के तीसरे चरण में कोरोना संक्रमण और उससे पैदा हुए हालात का जायजा लेने के बाद ही कुछ सेवाएं शुरू हो पाएंगी. इनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल शामिल हैं. धार्मिक समारोह, राजनीतिक रैलियों, खेल के कार्यक्रम और सांस्कृतिक समारोह को लेकर भी तीसरे चरण में विचार किया जाएगा. लेकिन जून महीने में फिलहाल इन सब पर रोक जारी रहेगी. किसी तरह के सामाजिक आयोजन नहीं हो पाएंगे. विदेश जाने पर भी रोक रहेगी.

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यह भी बता दें कि लॉकडाउन पांच में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों के लिए दिशानिर्देश हैं कि वह बाहर न निकलें, जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और बहुत ही जरूरी वजह न हो.

कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी

लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित होगा. जिला अधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे और वहां सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी. मेडिकल इमरजेंसी सेवा और जरूरी सामान और सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती रहेगी. कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी. घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी, और अन्य जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर पाएंगी. ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है. बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है. अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं.

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