Delhi Violence: अब तक 531 मामले दर्ज, 1 हजार से ज्यादा लोगों पर हुई कार्रवाई – News18 हिंदी

दिल्ली हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. (फाइल फोटो)

हिंसा के आरोपों में 1,647 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है. राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी इलाके में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद अब तक 531 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें शस्त्र अधिनियम के 47 मामले भी शामिल हैं.

  • Share this:
नई दिल्ली. दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. अब तक हिंसा के आरोपों में 1,647 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है. राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी इलाके में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद अब तक 531 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें शस्त्र अधिनियम के 47 मामले भी शामिल हैं. गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के समर्थन व विरोध के दौरान यह हिंसा भड़की थी. उसके बाद इलाके में शांति बहाली के प्रयास लगातार जारी हैं. घटना के बाद बुधवार को कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल वहां दौरा करने पहुंचा, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे.

ताहिर हुसैन पर दर्ज हुआ मामला
वहीं, दिल्ली हिंसा मामले में स्थानीय पार्षद ताहिर हुसैन के नाम एक और FIR दर्ज की गई है. नार्थ-ईस्ट जिले के दयालपुर थाने में हुसैन के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है. खजूरी खास थाने में दर्ज एक एफआईआर में भी ताहिर हुसैन का नाम शामिल है. अब तक ताहिर हुसैन के खिलाफ कुल 3 मामले दर्ज हुए हैं.मौजपुर में पुलिस पर गोलियां चलाने वाला शाहरुख गिरफ्तार
इसके अलावा हिंसक प्रदर्शन में पुलिस पर गोलियां चलाने वाले शाहरुख (Shahrukh) को यूपी (UP) के शामली से गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपी युवक शाहरुख ने मौजपुर में पुलिस के सामने 3 गोलियां चलाई थीं. हालांकि उसके पास 5 कारतूस थे. पुलिस ने यह भी बताया था कि आरोपी के पास बरामद देशी सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल मुंगेर का बना हुआ था. पुलिस पिस्टल बरामद करने की कोशिश कर रही है. शाहरुख को चार दिन की पुलिस कस्‍टडी में भेजा जा चुका है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था.

मुआवजा मामले को लेकर दायर याचिका खारिज
वहीं एक अन्य खबर के अनुसार, दिल्ली हिंसा में मामले में घायलों को दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के मामला को लेकर दाखिल याचिका को दिल्ली हाइकोर्ट ने खरिज कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार कौन से पैमाने के तहत घायलों को मुआवजा दे रही हैं. इस मामले में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था हिंसा में पुलिस को चोट पहुंचाने वाले आरोपी और पीड़ित दोनों लोग सरकार के मुआवजे का फायदा उठाएंगे. याचिकाकर्ता ने पूछा था कि दिल्ली सरकार के पास आरोपी और पीड़ित को पहचानने के लिए क्या पैमाना है.

ये भी पढ़ें:  CBSE Board Exam: कोरोना का डर, सेंटर पर मास्क, सेनिटाइजर ले जा सकेंगे छात्र

Corona Alert: गुरुग्राम में पॉजिटिव केस, इटली से लौटा Paytm कर्मचारी चपेट में

 

[embedded content]

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए दिल्ली-एनसीआर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: March 4, 2020, 10:01 PM IST

Related posts