Cabinet Decisions: डिपॉजिटर्स को बड़ी राहत, बैंक डूबने पर 90 दिन के अंदर मिलेगी 5 लाख तक की रकम – नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली
Cabinet Decisions: बैंक डूबने पर अब डिपॉजिटर्स को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की रकम मिलने की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी। इसके दायरे में उन बैंकों के ग्राहक भी आएंगे, जिन पर आरबीआई ने कोई प्रतिबंध या मोरेटोरियम लगाया हुआ है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

इसके लिए मंत्रिमंडल ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि किसी बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर उसमें जमा डिपॉजिटर की 5 लाख रुपये तक की ही रकम सुरक्षित होती है, फिर चाहे कुल जमा कितनी ही क्यों न हो। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपये थी, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर चुकी है।

बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अब किसी बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने या उस पर RBI द्वारा कोई प्रतिबंध लगने पर 90 दिनों के अंदर डिपॉजिटर को उसकी 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि संकटग्रस्त बैंक के मामले में पहले 45 दिनों अंदर उन सभी खातों की जानकारी जुटाई जाएगी, जिनके लिए दावे किए गए हैं और इसे DICGC को सौंपा जाएगा। DICGC इन खातों को चेक करेगा और फिर अगले 45 दिनों अंदर डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की रकम सौंपे जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

एक बैंक की सभी शाखाओं में मौजूद जमा आती है दायरे में
बैंक में डिपॉजिटर की 5 लाख रुपये तक की जमा पर सुरक्षा की गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से होती है। इस 5 लाख रुपये की लिमिट में एक डिपॉजिटर की एक बैंक की सभी शाखाओं में मौजूद सभी जमा काउंट होती है। हर डिपॉजिटर की हर बैंक में 5 लाख रुपये तक की सुरक्षित जमा में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। DICGC सभी बैंक डिपॉजिट्स को कवर करता है। इसमें कमर्शियल बैंक, विदेशी बैंकों की भारत में मौजूद शाखाएं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक, पेमेंट्स बैंक आदि सभी बैंक कवर होते हैं।

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जमा राशि पर प्रीमियम में हो रही बढ़ोतरी
सीतारमण ने कहा कि हर बैंक में वास्तव में जमा राशि के 100 रुपये के लिए 10 पैसे का प्रीमियम हुआ करता था। इसे अब बढ़ाकर 12 पैसे किया जा रहा है। यह किसी भी समय प्रति 100 रुपये के लिए 15 पैसे से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे कहा कि DICGC बिल 2021 के तहत, सभी जमाओं का 98.3% कवर किया जाएगा और जमा मूल्य के संदर्भ में, 50.9% जमा मूल्य को कवर किया जाएगा। वैश्विक जमा मूल्य सभी जमा खातों का केवल 80% है। यह जमा मूल्य का केवल 20-30% कवर करता है।












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