निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 44वीं बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी दर (GST Rate) को ही बरकरार रखने का फैसला किया गया. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी है.
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.
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75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रहीसीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा.
केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उसपर GST भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/Q6RqZ2jWpl
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 12, 2021
सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक फर्नेसेज और टेंपरेचर चेकिंग इक्विपमेंट पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी और एंबुलेंस पर 12 फीसदी कर दी गई है. ये दरें सितंबर तक वैलिड होंगी. मंत्रियों के समूह (GOM) ने इनमें अगस्त तक कटौती की सिफारिश की थी.
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बता दें कि 28 मई को हुई पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह (Group of Ministers) के गठन का फैसला किया गया था. गौरतलब है कि जीओएम ने सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.