Mehul Choksi LIVE: डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा, ‘भारत को सौंपा जाए मेहुल चोकसी, याचिका वैध नहीं’ – Navbharat Times

हाइलाइट्स:

  • डोमिनिका के कोर्ट में जारी मेहुल चोकसी पर सुनवाई
  • चोकसी के वकीलों ने लगाया है अपहरण का आरोप
  • चोकसी को भारत का नहीं, ऐंटीगा का नागरिक बताया
  • डोमिनिका से ऐंटीगा डिपोर्ट होगा या भारत को सौंपा जाएगा?

रोसेउ
भारतीय बैकों से धोखाधड़ी करके देश से भागे व्यापारी मेहुल चोकसी की किस्मत पर फैसला कुछ ही देर में आएगा। डोमिनिका के एक कोर्ट में चोकसी के केस की सुनवाई चल रही है। इस दौरान कोर्ट में डोमिनिका की सरकार ने साफ-साफ कहा है कि मेहुल चोकसी की याचिका वैध नहीं है और कोर्ट को उसे सुनना नहीं चाहिए। सरकार ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि चोकसी को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए।

डोमिनिका सरकार का रुख साफ
डोमिनिका से उसे 25 मई को गिरफ्तार किया गया था। डोमिनिका के कोर्ट देश में अवैध रूप से घुसे चोकसी पर यह फैसला सुनाएगी कि क्या उसे भारत के हवाले किया जाए या फिर वापस ऐंटीगा भेज दिया जाए। इस सबके बीच देश की सरकार ने कोर्ट में अपना रुख साफ किया है और भारत का साथ दिया है।

गौरतलब है कि डोमिनिका की विपक्षी पार्टी के नेता लेनक्स लिंटन पर आरोप है कि उन्हें चोकसी के भाई चेतन ने रिश्वत दी है। उनके ऊपर देश की संसद में मुद्दे को दबाने में मदद करने का आरोप है। वहीं, चोकसी के वकीलों का कहना है कि यहां मामला गलत तरीके से चोकसी को ‘अगवा’ करने का है, न कि प्रत्यर्पण का। उनका यह भी दावा है कि चोकसी भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए भारत इस केस में पार्टी नहीं है। चोकसी पर डोमिनिका में अवैध तरीके से दाखिल होने का भी आरोप है।

डोमिनिका में विपक्षी पार्टी इस बात पर दबाव बना रही है कि चोकसी को ऐंटीगा भेज दिया जाए जबकि ऐंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टॉन ब्राउन का दावा है कि चोकसी अभी भारतीय नागरिक ही है। उनका कहना है कि ऐंटीगा की ओर से चोकसी को उसकी नागरिकता न देने का नोटिस भेजा गया था जिस पर उसने स्टे ले लिया था। गैस्टॉन की यह दलील भारतीय एजेंसियों के काम आ सकती है।

सूत्रों के मुताबिक ईडी भी डोमिनिका के कोर्ट में अलग से अर्जी दाखिल करेगा। इसमें उसके गुनाह और भारत प्रत्यर्पण के लिए जरूरी दलीलें होंगी। चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर डोमिनिका का कोर्ट इजाजत देता है तो ईडी कोर्ट को बताएगा कि उनके कैद में मौजूद शख्स एक अपराधी है, जो जनवरी 2018 से फरार है। इसलिए रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उसे तुरंत भारत को सौंप दिया जाना चाहिए।












आलीशान जिंदगी बिताती है मेहुल चौकसी की रहस्‍यमय ‘गर्लफ्रेंड’, सामने आई तस्‍वीरें

गिरफ्त में मेहुल चोकसी (फोटो क्रेडिट: ऐंटीगा न्यूज रूम)


गिरफ्त में मेहुल चोकसी (फोटो क्रेडिट: ऐंटीगा न्यूज रूम)

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