कोविड फैसिलिटी में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं, सरकार ने बदली नीति – Navbharat Times

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों को कोविड फैसिलिटी में भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया है। अब कोविड हेल्‍थ फैसिलिटी में भर्ती के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगी।

सरकार ने बताया कि मरीजों को ध्‍यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। इससे कोरोना से संक्रमित लोगों का तुरंत इलाज शुरू हो सकेगा। अभी तक कोविड फैसिलिटी में भर्ती के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी होती थी।

केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों को देख रहे सभी निजी अस्‍पतालों सहित राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि जिन मामलों में संदेह है, उन्‍हें CCC, DCHC या DHC के सस्‍पेक्‍ट वॉर्ड में भर्ती किया जाए। किसी भी मरीज को सेवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा। इन सेवाओं में ऑक्सिजन या जरूरी दवाओं को देना शामिल है। फिर भले मरीज दूसरे शहर का ही क्‍यों न हो।

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सरकार ने साफ कहा है कि किसी के पास मान्‍य पहचान पत्र न होने के आधार पर उसे भर्ती करने से मना नहीं किया जाए। अस्‍पताल में मरीज को जरूरत के आधार पर भर्ती किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन लोगों को अस्‍पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, वे बेवजह बेड न लें।

इसके अलावा मरीजों की छुट्टी https://www.mohfw.gov.in/pdf/ReviseddischargePolicyforCOVID19.pdf पर उपलब्‍ध संशोधित डिस्‍चार्ज पॉलिसी के अनुसार ही करनी है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों से तीन दिन के भीतर इन निर्देशों को लेकर आदेश और सर्कुलर जारी करने के लिए कहा है।

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केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों को देख रहे सभी निजी अस्‍पतालों सहित राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं।

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