Bihar Coronavirus New Guidelines: सीएम नीतीश कुमार ने बताए- कोरोना काल में शादी-बारात के नियम – Navbharat Times

हाइलाइट्स:

  • बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्यू: नीतीश कुमार
  • दुकान, मंडी, मांस-मछली दुकान, सब्जी दुकान शाम छह बजे बंद हो जाएंगे: सीएम
  • रेस्टोरेंट, ढाबा में बैठकर खाना बैन, होम डिलिवरी चालू रहेगी: सीएम नीतीश

पटना
बिहार की नीतीश सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से कोरोना पर ‘लगाम’ लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। नीतीश कुमार ने इस दौरान कोरोना काल में होने वाली शादी-बारात के बारे में भी बताया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शादी, विवाह और श्राद्ध जैसे आयोजन में कोरोना संक्रमण को देखते हुए संख्या तय रहेगी। शादी-विवाह में 100 लोगों के शामिल होने की अुनमति रहेगी। जबकि दाह संस्कार में 25 लोगों को अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जरूरत के हिसाब से धारा 144 लागू रहेगी।

बिहार में लगा नाइट कर्फ्यू, जानें क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

नीतीश के ऐलान के मुख्य बिंदु
– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे।
-15 मई तक कोई परीक्षा नहीं होंगे।
– 15 मई तक सिनेमा हॉल, स्टेडियम बंद
– जरूरी सेवा के दफ्तर को छोड़कर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। केवल 33 फीसदी कर्मचारी होंगे
– रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्यू

बिहार में 15 मई तक स्कूल, धार्मिक संस्थान बंद, पढ़िए नई गाइडलाइंस की खास बातें
– दुकान, मंडी, मांस-मछली दुकान, सब्जी दुकान शाम छह बजे बंद हो जाएंगे।
– रेस्टोरेंट, ढाबा में बैठकर खाना बैन, होम डिलिवरी चालू रहेगी।
– सभी धार्मिक स्थान 15 मई तक बंद
– सार्वजनिक स्थान पर आयोजन बैन
– दफन और दाह संस्कार में 25 लोग जा सकेंगे।
– शादी में अधिकतम 100 लोग रह सकेंगे।
– दिन में सब्जी मंडी में सिलसिलेवार ढंग से खुलेंगे, ताकि भीड़ ना लगे।



बैठक करते सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

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