कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नई पाबंदियां लागू करने की घोषणा की। हालांकि इससे पहले ही वित्तीय राजधानी मुंबई में मंगलवार शाम लोग अफरातफरी में घरों से जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों में पहुंचने लगे थे।
आइए जानते हैं कैसा था माहौल और नई पाबंदियों के बारे में…
ठाकरे ने कोरोना वायरस के मामलों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए रात साढ़े आठ बजे प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य संसाधनों की कमी पर बात की और कहा कि टीकाकरण के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में किया जा सकता है।
ठाकरे ने कहा कि सरकार अभी राज्य में लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि बुधवार से प्रदेश में नई पाबंदियां लागू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने जनता से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के साथ कोविड महामारी से बचाव के लिए जारी किए गए सभी नियमों का ईमानदारी से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नए प्रतिबंध 15 दिन तक लागू रहेंगे।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सख्त प्रतिबंध लागू कर रहे हैं जो बुधवार रात आठ बजे से प्रभावी होंगे। कल से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू हो जाएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि मैं इन प्रतिबंधों को ‘लॉडाउन’ का नाम नहीं दूंगा।
उन्होंने कहा कि लोकल ट्रेन और बस सेवा केवल आवश्यक सेवाओं के लिए चलेंगी। पेट्रोल पंप, सेबी से संबंधित वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य चालू रहेंगे। होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे, लेकिन उन्हें होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
ये हैं नई पाबंदियां : उद्धव ठाकरे सरकार के अहम फैसले
- बुधवार से पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी, आने-जाने पर पाबंदी
- बुधवार रात आठ बजे से होगी ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम की शुरुआत
- प्रदेश में मीडियाकर्मियों को रहेगी आने-जाने की अनुमति
- लोकल ट्रेन और बस सेवा केवल आवश्यक सेवाओं के लिए होगी
- बैंकिंग और ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
- आर्थिक मदद के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का पैकेज
- 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की आर्थित सहायता दी जाएगी
- राज्य के रिक्शा चालकों को 1500 रुपये नकद सहायता मिलेगी
- आदिवासियों को 2000 रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला
- प्रदेश के पंजीकृत फेरीवालों को भी आर्थित मदद देगी सरकार
- शिव भोजन थाली के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा
- सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगले एक महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा
सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, जिम, खेल परिसर बंद रहेंगे
सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, खेल परिसर बंद रहेंगे। फिल्मों, सीरियलों और विज्ञापनों की शूटिंग पर भी रोक रहेगी। सभी दुकानें, मॉल, शॉपिंग सेंटर भी 14 अप्रैल की शाम सात बजे से एक मई तक बंद रहेंगे। ई-कॉमर्स सेवा को केवल जरूरी सामान और सेवाओं की डिलीवरी करने की अनुमति होगी। किसी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। अगले एक महीने के लिए सभी गरीबों और जरूरतमंदों को तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल वितरित किया जाएगा।