लालू-राबड़ी पर नीतीश ने फिर साधा निशाना, पति गिरफ्तार हुए तो पत्नी को सत्ता दी, पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया – Hindustan

31 अक्तूबर, 2020|1:22|IST अगली स्टोरी Copyright © 2020 HT Digital Streams Limited. All RightsReserved.

31 अक्टूबर को होंगे दुर्लभ चांद के दर्शन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार दिखेगा ऐसा नजारा – Zee News Hindi

नई दिल्लीः साल 2020 का अक्टूबर महीना शनिवार (31 अक्टूबर) को ‘ब्लू मून’ का गवाह बनेगा और इस दौरान एक महीने के भीतर दूसरी बार दुर्लभ पूर्ण चंद्र दिखेगा. आम तौर पर हर महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है. हालांकि ये बेहद दुर्लभ है कि एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा यानी कि पूर्ण चंद्र हो, ऐसे में दूसरे पूर्ण चंद्र को ‘ब्लू मून’ कहा जाता है.  सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला ग्लोबल ‘ब्लू मून’शनिवार को ‘ब्लू मूल’ की साक्षी पूरी दुनिया बनेगी. इसके बाद…

गौतम की हुईं काजल: ब्राइट रेड लहंगे में खूबसूरत नजर आईं दुल्हनियां, शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होगा कपल

काजल अग्रवाल और गौतम किचलू ने मुंबई के होटल में 30 अक्टूबर को सात फेरे लिए। शादी के दौरान काजल ने ब्राइट रेड लहंगा पहना तो वहीं गौतम ने ऑफ व्हाइट शेरवानी पहनीं। शादी के जोड़े में काजल बेहद खूबसूरत नजर आ रहीं थीं। शादी की रस्मों के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। नए घर की फोटो भी कर चुके हैं शेयर शादी से पहले संगीत की रस्म हुई जिसमें निशा और काजल अग्रवाल के साथ गौतम के दोस्तों ने परफॉर्म किया। परिवार और खास दोस्तों के बीच…

धर्म परिवर्तन और शादी पर फैसला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन वैध न… – Dainik Bhaskar

प्रयागराज4 घंटे पहले कॉपी लिंक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर शादी करने के एक मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला प्रियांशी की याचिका पर सुनाया, जिसने शादी से एक महीने पहले मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना…

UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं – Navbharat Times

हाइलाइट्स: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज कोर्ट ने याचियों को संबंधित मैजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने की दी छूट प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि, केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने याचियों को संबंधित मैजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने की छूट…

कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया, चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस – Hindustan

30 अक्तूबर, 2020|7:35|IST अगली स्टोरी Copyright © 2020 HT Digital Streams Limited. All RightsReserved.