कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से मिली जानकारी के अनुसार, जिन लोगों को अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती, वे 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी।
In view of constraints being faced by taxpayers due to COVID-19,CBDT further extends due dates for various compliances for FY 2019-20:
The due dt of furnishing Income Tax Returns(ITRs)for taxpayers whose accounts require to be audited has been extended to 31st, January,2021 (1/5) pic.twitter.com/cWWbXu80K9— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 24, 2020
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, ऐसे टैक्सपेयर, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है।
कई बार आगे बढ़ चुकी है तारीख
इससे पहले सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी थी। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 30 नवंबर तक दाखिल करना है आईटीआर
कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी।
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Source: DainikBhaskar.com