स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं.
Unlock-5: केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक-5 के दिशानिर्देशों में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है.
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केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक-5 के दिशानिर्देशों (Unlock-5 Guidelines) में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है. केंद्र के स्कूल खोलने के आदेश के बाद से कई राज्य और केंद्रशासित सरकारों ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया हैं वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नीत आम आदमी पार्टी सरकार ने स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के वास्ते बुधवार को नये दिशा-निर्देश जारी किये थे. इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जाना भी शामिल है.
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मंत्रालय ने हालांकि कहा कि केन्द्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर अभी पाबंदियां जारी रहेगी.इससे पहले अनलॉक-4 में केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से आंशिक रूप से स्कूल खोलने की अनुमति दी थी. सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ही शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल जाने की इजाजत थी. इसके लिए अभिभावकों की अनुमति लेना भी अनिवार्य किया गया था.
15 अक्टूबर से इन गतिविधियों में छूट
मंत्रालय के आदेश के मुताबिक निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है जिनमें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी.
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खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी. मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जायेगी.
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कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 25 मार्च से लगाये गये लॉकडाउन के बाद से ये सभी गतिविधियां बंद थी. (भाषा के इनपुट सहित)