Unlock 5.0: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, जानिए क्या खुलेगा
कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है और अन्य क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है।
नई दिल्ली | October 1, 2020 8:09 PM
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य नाथ सरकार ने अनलॉक 5.0 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ही लागू करने का फैसला लिया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है और अन्य क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने केंद्र के दिशा-निर्देश की तर्ज चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने की अनुमति दे दी है। इसमें ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा को शिक्षण के तरीके के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
गाइडलाइन के अनुसार स्कूल जहां ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, अगर कुछ छात्र भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूलों और संस्थानों में जा सकते हैं। दिशा निर्देशों में राज्य सरकार ने फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया है। कोरोना रोकथाम के उपाय का उल्लंघन करने कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिशा-निर्देश में क्या कहा, जानिए
गृह मंत्रालय ने निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के वास्ते नए दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें केन्द्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर अभी पाबंदियां जारी रहेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है जिनमें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।
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व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
बयान में कहा गया है कि ये नए दिशा-निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हैं और इसके लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श किया गया। नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 व्यक्तियों की सीमा तक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं को अनुमति दिए जाने की छूट दी गई है। हालांकि ये कुछ शर्तों के अधीन होंगे जैसे 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत को अनुमति होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। (एजेंसी इनपुट)
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