बिहार में लागू हुआ Lockdown 5.0, लोगों को मिलेंगी ये 10 रियायतें – News18 हिंदी

बिहार में जारी रहेंगी लॉकडाउन 4.0 वाली गाइडलाइंस. (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) को अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है. बिहार सरकार (Bihar Government) ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है.

  • Last Updated:
    May 31, 2020, 6:19 AM IST
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पटना. केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस ( Coronavirus) से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है. गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी. यही नहीं, देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. इसके साथ बिहार सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. हालांकि बिहार सरकार  (Bihar Government) की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं बल्कि लॉकडाउन 4.0 वाली ही गाइडलाइंस को आगे जारी रखने का ऐलान किया है. साफ है कि इस दौरान भी बिहार के लोगों को कई रियायतें मिलती रहेंगी.

बिहार में लॉकडाउन 5.0 के दौरान मिलेंगी ये रियायतें 
1. कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें तथा रेडीमेड वस्त्र दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा. यहां यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अत्यधिक भीड़ न हो.
2. किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश जिलाधिकारी करेंगे.3. ओला/ उबेर एवं अन्य टैक्सी सिर्फ चिकित्सीय कारणों के लिए तथा रेलगाड़ियों के यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए करें.
4. किराये के बसों का परिचालन जिला के अंदर तथा अंतरजिला पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.

5. इसके अतिरिक्त गाड़ियों / व्यक्तियों का अंतर जिला/ जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा (अनुमान्य गतिविधियों को छोड़कर).
6. ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेगा.
7. ग्राहकों के लिए आवश्यक निर्देश आवश्यक सामग्री की खरीदारी अपने आसपास के दुकानों से ही करें दूर जाकर समानों की खरीदारी करने की अनुमति नहीं है.
8. सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे.
9. प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यलयों में भी 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी.
10. बिहार में अब स्‍कूल खुल सकते हैं, क्‍योंकि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस (लॉकडाउन 5.0) में राज्य सरकारों को स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले के लिए अधिकृत किया है.

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First published: May 31, 2020, 6:19 AM IST

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