Lockdown 5 Guideline : अब तीन चरणों में अनलॉक होगा देश जानें कैसे शुरू होंगी राहतें – दैनिक जागरण

Publish Date:Sat, 30 May 2020 08:11 PM (IST)

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। सरकार ने एक महीने तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है लेकिन इसके साथ ही अनलॉक-1 की शुरुआत भी कर दी है। लॉकडाउन 5.0 के लिए सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुमताबिक, आने वाले दिनों में लॉकडाउन से तीन चरणों में धीरे धीरे ढील भी दी जाएगी। जारी गाइडलाइन के मुताबिक, पहले फेज में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्‍स 8 जून, 2020 से खोले जाएंगे लेकिन इसके साथ शर्तें भी लागू रहेंगी। जाहिर है कि लॉकडाउन-5 अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक रहेगा। जानें कैसे मिलेंगी चरणबद्ध राहतें…  

पहला फेज 

इसमें आठ जून के बाद धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। 

दूसरा फेज

स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे लेकिन इनके बारे में राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। 

तीसरा फेज

इस फेज में इंटरनेशनल फ्लाइटों, मेट्रो रेल सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहों को आम लोगों के लिए खोने जाने की बात कही गई है। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्‍कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात है। हालांकि इन्‍हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा। 

जारी रहेगा रात का कर्फ्यू 

जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू का नियम लागू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब तक लॉकडाउन के दौरान यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लगा रहता था। हालांकि रात को धारा 144 के साथ सख्त पाबंदी लागू रहेगी।  

राज्‍यों में आवाजाही की छूट 

एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। यही नहीं राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्‍हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने या ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। 

कंटेनमेंट जोन में लागू रहेंगी सख्‍त पाबंदियां 

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का पांचवां चरण लागू रहेगा। इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और आवश्‍यक आपूर्ति को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यही नहीं कंटेनमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। 

राज्‍य सरकारें निर्धारित करेंगी बफर जोन

केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में राज्य सरकारें को ज्‍यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान करेंगी। बफर जोन में ऐसे इलाके होंगे जहां कोरोना संक्रमण के नए मामलों के आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी पाबंदियां जारी रखी जा सकती हैं। राज्‍य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकती हैं जबकि कुछ पर प्रतिबंधों को लागू भी कर सकती हैं। 

मालूम हो कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। फिर इसे पहले 3 मई तक और फिर 17 मई तक और बाद में 31 मई तक बढ़ा दिया गया था। 

Posted By: Krishna Bihari Singh

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