टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, फॉर्म 15जी तथा फॉर्म 15एच की तिथि बढ़ी – Navbharat Times

हाइलाइट्स

  • आयकर विभाग ने लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों को दी है बड़ी राहत
  • सरकार ने फॉर्म 15जी तथा फॉर्म 15एच भरने की तिथि बढ़ाई
  • इन दोनों फॉर्म को टैक्सेशन से बचने के लिए वैसे टैक्सपेयर्स भरते हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं आत
  • इन दोनों फॉर्म को अब इसे भर सकते हैं अब 30 जून, 2020 तक

रशेल चित्रा, बेंगलुरु

कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फॉर्म 15जी तथा फॉर्म 15एच भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी है। इन दोनों फॉर्म को टैक्सेशन से बचने के लिए वैसे टैक्सपेयर्स भरते हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं।

सीबीडीटी ने कहा, ‘कोविड-19 वायरस महामारी के कारण बैंकों सहित तमाम सेक्टर्स का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसी हालत में कई लोगों को समय पर फॉर्म 15जी तथा फॉर्म 15एच भरने में परेशानी हो सकती है।’

अगर ऐसा होता है तो टैक्स की देनदारी न होने के बावजूद उनका टीडीएस कट सकता है। सीबीडीटी ने कहा, ‘इस परेशानी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है और अगर कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में फॉर्म 15जी तथा फॉर्म 15एच जमा करता है तो ये फॉर्म 30 जून, 2020 तक मान्य होंगे।’

सीबीडीटी ने कहा कि जिन नियोक्ता या भुगतानकर्ताओं ने फॉर्म 15जी तथा फॉर्म 15एच के आधार पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, उन्हें आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 31ए(4)(8) के प्रावधानों के तहत इस तरह के भुगतान या क्रेडिट की जानकारी 30 जून को समाप्त होने वाली तिमाही में टीडीएस स्टेटमेंट में देना जरूरी होगा।

Related posts