Q3 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 50% तक घटा, जानें क्या है वजह?

निवेश में यह कमी सभी श्रेणी के इक्विटी फंड में देखी गई

Mutual Fund: म्यूचुअल फंड योजनाओं (Mutual Fund Schemes) में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में निवेश 50 प्रतिशत घटकर करीब 12,000 करोड़ रुपये रहा. इसकी प्रमुख वजह आर्थिक वृद्धि में नरमी (Economic Slowdown) और शेयर मूल्यांकन को लेकर निवेशकों की चिंता है.

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नई दिल्ली. शेयरों (Shares) में निवेश से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं (Mutual Fund Schemes) में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में निवेश 50 प्रतिशत घटकर करीब 12,000 करोड़ रुपये रहा. इसकी प्रमुख वजह आर्थिक वृद्धि में नरमी (Economic Slowdown) और शेयर मूल्यांकन को लेकर निवेशकों की चिंता है. निवेश में यह कमी सभी श्रेणी के इक्विटी फंड में देखी गयी जिसमें बड़ी कंपनियों (Large cap), मझोली कंपनियों (Mid Cap) छोटी कंपनियों (Small cap) के शेयरों और लाभांश से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं.मॉर्निंगस्टार की रिपोर्ट के अनुसार समीक्षावधि में शेयर बाजार से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं का कुल निवेश 11,837 करोड़ रुपये रहा जो जुलाई-सितंबर तिमाही में 23,874 करोड़ रुपये था. इससे पहले अप्रैल-जून तिमाही में इस तरह की योजनाओं में निवेश 17,500 करोड़ रुपये था. हालांकि दिसंबर में समाप्त तिमाही में ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाओं का परिसंपत्ति आधार छह प्रतिशत बढ़कर 7.7 लाख करोड़ रुपये रहा. ये भी पढ़ें: FASTag के लिए अपने पैसे नहीं करने होंगे खर्च, 29 फरवरी तक यहां मिल रहा मुफ्तशेयर बाजार से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं में कुल निवेश का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सीधे बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश किया गया. समीक्षावधि में इस श्रेणी की योजनाओं में 3,500 करोड़ रुपये निवेश किए गए वहीं मझोली कंपनियों के शेयरों में इस दौरान 2,688 करोड़ रुपये और छोटी कंपनियों के शेयरों में 1,360 करोड़ रुपये निवेश किये गये.करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश तो ऐसे बचाएं TDSम्यूचुअल फंड पर लगने वाले TDS को लेकर सीबीडीटी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि सेक्शन 194K के तहत TDS काटा जाएगा. 5000 रुपये से ज्यादा डिविडेंड पर 10 फीसदी TDS लगेगा. म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन्स पर TDS नहीं कटेगा. डिविडेंड को दोबारा निवेश करने पर भी TDS कटेगा. इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी. ये भी पढ़ें: इन बैंकों में है सेविंग अकाउंट तो हो जाएं खुश! मिल रहा है 7 फीसदी ब्याजकैसे बचेगा टैक्स?म्यूचुअल फंड पर TDS बचाने का फंडा ये है कि आपकी इनकम टैक्स छूट की सीमा से अधिक आमदनी न हो. 60 साल से कम उम्र वाले फॉर्म 15G का फायदा ले सकते है. वहीं सीनियर सिटीजन, फॉर्म 15H के जरिए TDS बचा सकते है. फॉर्म 15G और 15H के जरिए डिविडेंड पर TDS बचा सकते हैं.
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First published: February 16, 2020, 3:27 PM IST
Source: News18 News

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