टिकटॉक स्टार ने उल्लू के साथ बनाया ऐसा वीडियो कि लग गया 25 हजार का जुर्माना

टिकटॉक स्टार ने उल्लू के साथ बनाया ऐसा वीडियो कि लग गया 25 हजार का जुर्माना

ट्रस्ट ने आरोप लगाया है कि कीर्ति ने वीडियो बनाते समय जिस तरह से उल्लू को पकड़के रखा है वह वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1972 की कई धाराओं का उल्लंघन है.

News18Hindi
Last Updated:
February 15, 2020, 11:14 AM IST

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सूरत. सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई टिकटॉक वीडियो वायरल होता है. इन टिकटॉक वीडियो से जहां लोग दुनिया की नजरों में आ रहे हैं तो कहीं पर यही वीडियो टिकटॉक बनाने वालों के लिए मुसीबत भी बन रहे हैं. ऐसा ही कुद सूरत की टिकटॉक स्टार कीर्ति पटेल के साथ हुआ है. वन विभाग ने कीर्ति को उल्लू के साथ टिकटॉक वीडियो बनाने के आरोप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कीर्ती की काफी आलोचना हो रही है. वन विभाग ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.वाइल्डलाइफ एंड नेचर वेल्फेयर ट्रस्ट ने वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) से इसको लेकर शिकायत की थी. ट्रस्ट ने आरोप लगाया है कि कीर्ति ने वीडियो बनाते समय जिस तरह से उल्लू को पकड़के रखा है वह वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1972 की कई धाराओं का उल्लंघन है. वन विभाग ने इस मामले की जांच करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसी के साथ विभाग ने इस पूरे मामले की जांच के भी आदेश दे दिए हैं.#kirtipatel #tiktokstar #gujarat @mpparimalગુજરાતી ટિકટોક સ્ટાર કિર્તી પટેલ વિવાદમાંફેમસ થવા વન્ય જીવ ઘુવડ સાથે બનાવ્યો ટિકટોકપ્રકૃતિ પ્રેમીઓમાં રોષની લાગણીલુપ્ત થવાના આરે અતિ સંરક્ષિત વન્ય જીવ ઘુવડને પકડીને વિડિયો બનાવ્યો pic.twitter.com/xrurqKcfQy— Chintan Mistry (@schintan19882) January 25, 2020कीर्ति ने वन विभाग की ओर से लगाए गए जुर्माने की रकम भर दी है. इसी के साथ अब कीर्ति ने जुर्माने की रसीद के साथ भी एक वीडियो शेयर किया है. बता दें कि वन विभाग ने उल्लू पकड़कर कीर्ति को देने वाले कर्मचारी पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसी के साथ वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह इस तरह से जानवरों को परेशान न करें.
उल्लू को पकड़ना है अपराधउल्लू क्योंकि एक संरक्षित जीव है, ऐसे में उसे पकड़ना वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपराध माना जाता है. उल्लू के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या फिर उसे पकड़ने को अपराध माना गया है.इसे भी पढ़ें :- कोरोना वायरस पर मेट्रो में प्रैंक से मची भगदड़, 5 साल की हुई जेल- देखें video

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First published: February 15, 2020, 11:14 AM IST
Source: News18 News

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