मधेपुरा के केस में वारंट 22 मार्च को जारी हुआ था, जबकि पप्पू यादव के खिलाफ पीरबहोर थाने में प्राथमिकी मंगलवार को दर्ज की गयी है. इसमें उन पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है. यह केस भारतीय दंड संहिता की धारा 143 /188 /269 /353 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51/ 52 /54 व महामारी रोग अधिनियम के 3/6 के तहत पीएमसीएच नियंत्रण कक्ष में तैनात दंडाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रास बिहारी दुबे व पुलिस पदाधिकारी चंदेश्वर प्रसाद सिंह के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है.
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