बिहार में आज से 10 दिनों का कंप्लीट Lockdown, घर से निकलने से पहले जान लें ये जरूरी बातें – News18 इंडिया

पटना. बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन (Bihar Lockdown) का दूसरा फेज आज यानी बुधवार से शुरू हो गया है. कोरोना के चेन को तोड़ने को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया है. इसको लेकर नीतीश सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Bihar Crisis Management Group) के सुझाव के बाद प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है. नए नियमों और पाबंदियों के बीच ही बुधवार से बिहार के लोग अपनी दिनचर्या गुजारेंगे. लॉकडाउन के दौरान जहां बिहार की आवश्यक सेवाओं को इससे अछूता रखा गया है तो वहीं शादी-ब्याह के साथ ही श्राद्ध जैसे कामों की भी इजाजत दी गई है. ऐसे में बुधवार को अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आपको इन बातों का ख्याल जरूर रखना होगा. 1.किराना यानि खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी. 2. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी.3. राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे. जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी. 4. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे. 5. अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी.
6. सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी. 7. सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें बाजिव कारण का सबूत अपने पास रखना होगा. 8. हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये. 9. जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी. 10. रेस्टोरेंट औऱ खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी. सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है. 11. शादी-ब्याह होगा लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा. शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी. किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे. 12. अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पायेंगे.

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