स्कूलों में कोरोना से बचाव की गाइड लाइन का पालन करना होगा
Lockdown के बाद स्कूल खोलने को लेकर बिहार सरकार द्वारा गाइडलान जारी की गई है. इसके तहत छात्रों, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
- News18Hindi
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Last Updated:
September 22, 2020, 5:10 PM IST
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इस फैसले के तहत 30% बच्चे ही रोज स्कूल आ सकेंगे. इस व्यवस्था के तहत 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे ही विद्यालय में अध्ययन कर सकेंगे. स्कूलों को खोलने को लेकर जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उस आदेश के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक का एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ दो ही दिन स्कूल जा सकता है. बिहार सरकार के इस फैसले के तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करते हुए स्कूल जाने की अनुमति होगी. केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4 में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति दी गई थी.
स्कूल जाने वाले छात्रों और शिक्षकों को जिन गाइडलाइन का पालन करना होगा उनमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम हैं. इसके अलावा प्रैक्टिकल क्लास भी अभी नहीं होंगे. स्कूल में बच्चों को मास्क लगाकर ही रहना होगा, सैनिटाइजर भी साथ में रखना होगा. स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना को देखते हुए कई तरह की एहतियात बरती जा रही हैं, जिनमें साफ-सफाई से लेकर आक्सीजन लेवल जांचने के लिए आक्सीमीटर तक की व्यवस्था होगी.
मालूम हो कि बिहार में 14 मार्च से स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं. मंगलवार को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई थी. इस बैठक में यह फैसला लिया गया है.