अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Updated Mon, 09 Mar 2020 09:29 PM IST
विनय शर्मा(फाइल फोटो)
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इस मामले में वकील एपी सिंह ने कहा कि उन्होंने यह याचिका सीआरपीसी के सेक्शन 432 और 433 के तहत भेजी है। उन्होंने कहा कि इस सेक्शन के तहत उपराज्यपाल को फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का अधिकार प्राप्त है।
उन्होंने कहा कि अब हम यह देखना चाहते हैं कि क्या उपराज्यपाल दिल्ली की आम जनता के हितों के लिए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे या यह शक्ति केवल राजनेताओं, सत्ता से जुड़े हुए लोगों या राजनीति से जुड़ी हुए लोगों के लिए प्रयोग होगी।
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि उपराज्यपाल इस याचिका पर संज्ञान देंगे और दिल्ली की जनता के पालक होने के नाते आम लोगों के लिए भी सहानुभूति दिखाएंगे।