बजट: अब आपको कितना इनकम टैक्स देना होगा? टैक्स से जुड़े हर सवाल का आसान जवाब – BBC हिंदी

  • अभिनव गोयल
  • बीबीसी संवाददाता

इमेज स्रोत, Getty Images

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवा बजट पेश किया है. लोकसभा 2024 चुनावों से पहले ये नरेंद्र मोदी सरकार का आख़िरी पूर्ण बजट है.

इस बजट में करदाताओं का ख़ास ख़्याल रखा गया है. वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का एलान किया है.

अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होता है. इस स्तर को नई टैक्स व्यवस्था में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है.

लेकिन ये नई टैक्स व्यवस्था है क्या और अब आपको अपनी कमाई पर पहले के मुक़ाबले कितना टैक्स देना होगा?

आसान भाषा में ये सब कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं- टैक्स एक्सपर्ट सीए डी के मिश्रा.

डी के मिश्रा

सवाल- नई कर व्यवस्था(2020) क्या है?

जवाब- साल 2020 में दूसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक है और करदाता चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में बने रह सकते हैं.

पुरानी टैक्स व्यवस्था में आप कई तरह की छूट क्लेम कर सकते हैं. जैसे 80सी के तहत डेढ़ लाख की छूट, 80डी के तहत 25 हज़ार की छूट. ऐसे कई तरह से कोई व्यक्ति टैक्स में छूट क्लेम कर सकता है.

नई कर व्यवस्था में सरकार ने कहा कि आप छूट क्लेम मत करिए, हम आपकी टैक्स स्लैब को बढ़ा देते हैं, जिसमें आपको कम टैक्स देना पड़े.

पुरानी व्यवस्था अभी भी जारी है, व्यक्ति अपने फ़ायदे को देखकर नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुन सकता है.

यानी यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह पुरानी टैक्स व्यव्यथा में अलग अलग प्रावधानों के तहत छूट लेगा या कोई छूट ना लेकर नई टैक्स व्यवस्था में जाता है.

सवाल- नई कर व्यवस्था(2020) में कितना टैक्स देना पड़ता है?

जवाब- साल 2020 में शुरू की गई इस कर व्यवस्था में सात टैक्स स्लैब रखी गई थीं.

0 से 2.5 लाख तक – कोई टैक्स नहीं

2.5 से 5 लाख तक- पांच प्रतिशत

5 लाख से 7.5 लाख तक- दस प्रतिशत

7.5 लाख से 10 लाख तक- 15 प्रतिशत

10 लाख से 12.5 लाख तक- 20 प्रतिशत

12.5 लाख से 15 लाख तक- 25 प्रतिशत

15 लाख से अधिक पर- 30 प्रतिशत

सवाल- नई कर व्यवस्था में क्या बदलाव आया है?

जवाब- नई कर व्यवस्था में अब सात की बजाय छह स्लैब रह गई हैं.

बीबीसी ग्राफिक्स

सवाल- अगर मैं सात लाख रुपये सालाना कमाता हूं तो कितना टैक्स देना होगा?

जवाब- नई टैक्स व्यवस्था में दो वर्गों का ख़ास ध्यान रखा गया है.

पहला वर्ग वह है जिसमें कोई व्यक्ति सात लाख रुपये सालाना तक या कोई नौकरी करने वाला साढ़े सात लाख रुपये सालाना तक कमाता है.

इस वर्ग में आने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.

दूसरा वर्ग- अगर आप सात लाख या वेतन पाने के मामले में साढ़े सात लाख रुपये सालाना से ज़्यादा पाते हैं तो आपको नई कर व्यवस्था में दी गई स्लैब के हिसाब से जाना होगा.

सवाल- अगर मैं 9 लाख रुपये सालाना कमाता हूं तब मुझे कितना टैक्स देना होगा?

जवाब- जैसे ही आपकी कमाई सात लाख रुपये को पार करती है वैसे ही आप टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाते हैं.

पहले तीन लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.

इसके बाद के तीन लाख से छह लाख पर (टैक्सेबल इनकम तीन लाख) पांच प्रतिशत टैक्स दर से- 15 हजार रुपये देने होंगे

छह से नौ लाख पर( टैक्सेबल इनकम तीन लाख) 10 प्रतिशत टैक्स दर से 30 हजार रुपये देने होंगे.

आपको 45 हजार रुपये इनकम टैक्स और चार प्रतिशत सेस के हिसाब से 800 रुपये देने होंगे.

यानी कुल मिलाकर 9 लाख की कमाई पर आपको 45 हजार 800 रुपये टैक्स देना होगा.

टैक्स

इमेज स्रोत, Getty Images

सवाल- मैं नई कर व्यवस्था के हिसाब से ही टैक्स भरता हूं, लेकिन अब मुझे सालाना कितने का फ़ायदा होगा?

जवाब-अगर आपने नई कर व्यवस्था को अपना रखा है तो अब आपके 9 लाख कमाने पर सालाना इनकम टैक्स में 15 हजार रुपये बचेंगे.

अब तक 9 लाख की कमाई पर नई कर व्यवस्था के हिसाब से 60 हजार रुपये इनकम टैक्स देना पड़ता है.

सवाल- अगर मैं 12 लाख रुपये सालाना कमाता हूं तब कितना टैक्स देना होगा?

जवाब- पहले की तरह शुरुआती तीन लाख पर कुछ नहीं, उसके बाद के तीन लाख पर पांच प्रतिशत की दर से 15 हज़ार, उसके बाद के तीन लाख पर 10 प्रतिशत की दर से 30 हज़ार और बाक़ी बचे तीन लाख पर 15 प्रतिशत की दर से 45 हजार रुपये देने होंगे.

यानी आपको 90 हजार इनकम टैक्स और टैक्स पर चार प्रतिशत सेस जो बनता है 3600 रुपये.

कुल मिलाकर आपको 93 हजार 600 रुपये देने होंगे.

सवाल- अगर मैं 15 लाख रुपये सालाना कमाता हूं, तब मुझे कितना टैक्स देना होगा?

जवाब- 15 लाख रुपये अगर आप कमाते हैं तो आप पांचवी यानी 12 से 15 लाख रुपये की टैक्स स्लैब में आते हैं.

इस स्लैब में 20 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आपको अपनी पूरी कमाई पर यह 20 प्रतिशत टैक्स नहीं देना होगा.

आपको सिर्फ 12 लाख रुपये से ज़्यादा जो आपने कमाए हैं यानी जो तीन लाख रुपये ऊपर बनते हैं सिर्फ उसी पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा और बाकी के रुपयों पर शुरुआती टैक्स स्लैब लागू होंगे.

ऐसे कैलकुलेट करने पर आपको 1 लाख 50 हजार रुपये इनकम टैक्स देना होगा.

सवाल- अगर मैं 30 लाख रुपये सालाना कमाता हूं तब मुझे कितना टैक्स देना होगा?

जवाब- शुरुआती कमाई के 15 लाख पर डेढ़ लाख रुपये और बाक़ी बचे हुए 15 लाख की कमाई पर 30 प्रतिशत की दर से साढ़े चार लाख रुपये टैक्स बनाता है, जो कुल मिलाकर 6 लाख रुपये इनकम टैक्स बनता है.

Related posts