आम्रपाली के होमबायर्स की मुश्किलें बढ़ी, 15 दिन में नहीं किया पेमेंट तो रद्द हो सकता है अलॉटमेंट – Navbharat Times

हाइलाइट्स

  • आम्रपाली प्रोजेक्ट्स के होमबायर्स की मुश्किल बढ़ी
  • पेमेंट शुरू करने के लिए 15 दिन का समय मिला है
  • नाकाम रहने पर फ्लैट का अलॉटमेंट हो सकता है कैंसल

नई दिल्ली
आम्रपाली प्रोजेक्ट्स के खरीदारों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली 9,538 खरीदारों को कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पर अपनी डिटेल भरने और पेमेंट शुरू करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो कोर्ट रिसीवर उनका अलॉटमेंट कैंसल कर सकता है। उनके फ्लैट को अनसोल्ड इनवेंट्री में शामिल किया जा सकता है।

हालांकि कोर्ट ने साथ ही कहा कि जिन 6,210 खरीदारों ने सबवेंशन स्कीम फैसिलिटी (subvention scheme facility) का लाभ उठाया है, उनके मामले का समाधान अलग से किया जाएगा। मनीकंट्रोल के मुताबिक खरीदारों के वकील कुमार मिहिर ने कहा कि अगर खरीदारों ने अपनी डिटेल नहीं भरी और अपनी यूनिट के लिए पेमेंट करना शुरू नहीं किया तो उन्हें परेशानी होगी। उनके फ्लैट या विला कैंसल किए जा सकते हैं।

15 अगस्त के मौके यूपी और दिल्ली के बीच नहीं चलेगी यह ट्रेन, यहां जानिए पूरी डिटेल

कब होगी अगली सुनवाई
उन्होंने कहा कि इससे कोर्ट रिसीवर को यूनिट्स की अदलाबदली लागू करने में मदद मिलेगी और अनबिकी इंवेट्री की बिक्री शुरू की जा सकेगी। इससे अनफिनिश्ड यूनिट्स को पूरा करने के लिए फंड मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट रिसीवर आर वेंकटरमानी ने अदालत को बताया था कि 9,538 खरीदारों ने न तो वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर किया है और न ही कोई पेमेंट की है। कोर्ट ने इस बारे में पिछले साल जुलाई में ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा कि 6,210 खरीदारों ने खुद को रजिस्टर किया है लेकिन वे कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है।












FD कराइए, वाउचर पाइए: स्वतंत्रता दिवस पर खास ऑफर

Related posts