दिल्ली मेट्रो में सोमवार से हर सीट होगी फुल, हर कोच में 50 लोग ही कर सकेंगे सफर, खड़े होकर यात्रा की मनाही – Hindustan

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने दिल्ली सरकार की तरफ से जारी अनलॉक के संशोधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए रविवार को यह स्पष्ट किया कि सोमवार से मेट्रो की सभी सीटों पर यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे, लेकिन मेट्रो कोच के भीतर खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। कोरोना काल के बाद यात्रियों को एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने की अनुमति थी।

दिल्ली मेट्रो ने यह स्पष्टीकरण प्रिंट, डिजीटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ हिस्सों में आई उन खबरों के बाद दिया है जिनमें यह कहा गया था कि दिल्ली मेट्रो सोमवार से अपनी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सेवाओं का संचालन करेगी।

डीएमआरसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोमवार से प्रति कोच अधिकतम 50 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी क्योंकि कोरोना से पहले कोच में खड़े होकर और सीट पर बैठकर यात्रा करने वाली की संख्या लगभग 300 हो जाती थी।

मेट्रो ने यह भी कहा है कि सभी यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच, उनके सामान को सैनिटाइज करने तथा यात्रियों की जांच के कारण मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है। डीएमआरसी ने एक बार यात्रियों से अपील की है कि आवश्यक होने पर ही मेट्रो से यात्रा करें और कोरोना संबंधी दिशार्देशों का पालन करें।

दिल्ली में अप्रैल और मई महीने में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों और मौतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई थी। हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में सुधार आया है, जिसके बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से शहर को दोबारा खोल रही है। 

शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग हो सकेंगे शामिल   

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा शनिवार को जारी नए अनलॉक दिशानिर्देशों के मुताबिक, सोमवार 26 जुलाई से दिल्ली मेट्रो और बसों का परिचालन शत प्रतिशत सीट क्षमता के साथ होगा। हालांकि, यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स भी 50 प्रतिशत क्षमता से खोले जा सकेंगे, जबकि कारोबारी प्रदर्शनी लगाने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन इनमें केवल कारोबारी विजिटर्स ही शामिल हो सकेंगे, आम दर्शकों को इनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

नए आदेश में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या भी सोमवार से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली के स्पा 26 जुलाई से खुलेंगे, इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण (टीके की दोनों खुराक) या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराया जाना अनिवार्य होगा। 

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