बिहार में 1 जून तक लॉकडाउनः CM का दावा- असर दिख रहा, कोरोना केस हुए कम; जानें- क्या खुलेगा, क्या नहीं – Jansatta

बिहार में 1 जून तक लॉकडाउनः CM का दावा- असर दिख रहा, कोरोना केस हुए कम; जानें- क्या खुलेगा, क्या नहीं

Bihar Lockdown Guidelines in Hindi: हालांकि, इस दौरान सभी जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए छूट रहेगी।

जनसत्ता ऑनलाइन
Edited By अभिषेक गुप्ता

पटना | Updated: May 24, 2021 2:53 PM
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कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सड़क पर आर्ट बनाते हुए युवक। (फोटोः पीटीआई)

Bihar Lockdown Guidelines in Hindi: बिहार में लॉकडाउन एक जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की ओर से ट्वीट कर के दी गई है।

उन्होंने लिखा कि कोरोना के मद्देनजर पांच मई, 2021 से तीन हफ्ते के लिए बंदी लगाई गई थी। फिर से सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। अगले ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। ऐसे में बिहार में 25 मई के आगे एक हफ्ते के लिए यानी एक जून, 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि, इस दौरान सभी जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए छूट रहेगी।

बिहार में कब-कब लगा लॉकडाउन?:
1 – पांच मई को, 15 मई तक था।
2- 16 मई से 25 मई तक के लिए था।
3- 24 मई को ऐलान किया गया।

सूबे में तीसरी बार पाबंदियों को बढ़ाया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है, जब राज्य में कोरोना संकट के बीच ‘ब्लैक फंगस’ और ‘व्हाइट फंगस’ के मामले सामने आए।

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बता दें कि 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,22,315 नए मामले आए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,67,52,447 हो गई। बीते 38 दिनों में एक दिन में सामने आए संक्रमण के ये सबसे कम नए मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार सुबह इसके साथ ही बताया कि संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या तीन लाख के पार पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 4,454 लोगों की मौत हुई, उनमें से बिहार के 107 लोग थे।

लॉकडाउन में क्या खुलेगा, क्या नहीं? एक नजर में जानेंः

– फल और सब्जी के साथ किराना दुकानें खुलेंगी
– शहरों में इन दुकानों के लिए वक्त 6-10, जबकि ग्रामीण इलाकों में 8-12 रहेगा
– रेस्त्रां, होटल, ढाबे-होम डिलीवरी, टेक होम के लिए खुलेंगे।
– विवाह में बगैर डीजे बारात 20 लोगों को इजाजत
– अंतिम संस्कार या श्राद्ध में 20 को मंजूरी
– जरूरी सेवाओं को छोड़कर सरकारी-निजी दफ्तर बंद रहेंगे
– इस दौरान ऑटो-बस नहीं चलेंगे।
– हालांकि, एयरपोर्ट और स्टेशन निजी वाहनों से जाने की अनुमति रहेगी।

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