Lockdown in Delhi: कोरोना की लहर दिल्ली में सुस्त! पर चौथी बार CM ने बढ़ा दिया लॉकडाउन; कहा- नहीं चाहते कि जो हासिल किया, वो एकदम से खो दें – Jansatta

दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के बाद से तेजी से गिरा है कोरोना पॉजिटिविटी रेट, 36% की ऊंचाई से अब 11 फीसदी पर आया।

मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। (फोटो- एएनआई)

Lockdown Extension in Delhi: दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले तेजी से घटे हैं। हालांकि, इस सुधरती स्थिति के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसका ऐलान करते हुए कहा कि लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था, लेकिन रिकवरी देखते हुए इसे अगले सोमवार सुबह पांच बजे के लिए बढ़ा दिया जा रहा है।

क्या बोले CM केजरीवाल?: दिल्ली सीएम ने कहा, “दिल्ली में काफी अच्छे स्तर पर रिकवरी हो रही है। कोरोना काफी तेजी के साथ कम हो रहा है। लेकिन जो फायदे हमने हासिल किए हैं, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से खत्म हों। इसलिए हम एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल के बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है।”

दिल्ली में क्या खुलेगा?: दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के साथ केजरीवाल सरकार की तरफ से अब तक पिछले लॉकडाउन में कोई शर्त नहीं जोड़ी गई है। यानी पहले की सभी पाबंदियां अब भी लागू रहेंगी। इसके मुताबिक, सरकारी दफ्तर पहले की तरह खुले रहेंगे। वहीं जरूरी सामान, जैसे- राशन, दवा, खाने के सामान की होम डिलीवरी भी चालू रहेगी। बैंक-एटीएम चालू रहेंगे और पेट्रोल और सीएनजी पंप भी खुलेंगे। मरीजों, गर्भवती महिलाओं और मीडियाकर्मियों को निकलने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा आवश्यक सेवाएं भी जारी रहेंगी। फिलहाल अंतरराज्यीय यात्राओं पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

क्या रहेगा बंद?: इस दौरान मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश में किसी भी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल या होटल में शादी नहीं हो सकेगी। सरकार की तरफ से शादी पर पाबंदी नहीं लगायी गई है। लेकिन शादी अभी सिर्फ कोर्ट में या घरों में ही हो सकती है। अब तक शादी में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी लेकिन अब 20 से अधिक लोग इस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। शादी में किसी भी तरह के डीजे, टेंट, कैटरिंग की भी इजाजत नहीं दी गई है।

इसके अलावा प्राइवेट ऑफिस, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिम, सैलून और सिनेमा हॉल भी पूरी तरह बंद हैं। साप्ताहिक बाजारों को भी बंद रखा गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त, संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लोग आईएसबीटी, रेलवे स्टेशनों, मंडियों, दुकानों पर कोविड-19 के लिहाज से अनुकूल व्यवहार करें।

Related posts