Lockdown extended In Haryana: हरियाणा में महामारी अलर्ट, सरकार ने 17 मई तक बढ़ाई पाबंदियां – दैनिक जागरण

जेएनएन, चंडीगढ़। Lockdown extended In Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को लेकर लगाई गई पाबंदियां 17 मई तक बढ़ा दी है। इसे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया है। राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। विस्तृत आदेश कुछ ही देर में जारी किए जाएंगे। इससे पहले हरियाणा सरकार ने गत सप्ताह सोमवार (10 मई)  सुबह 5 बजे तक राज्यभर में लॉकडाउन लगाया था। 

बता दें, हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। खासतौर से दिल्ली से सटे जिलों में रोजाना संक्रमण के नए रिकार्ड बन रहे हैं। ऐसे में सरकार हर एहतिहाती कदम उठा रही है। राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि इसके विस्तृत आदेश कुछ देर में जारी होंगे। 

इनको रहेगी छूट 

लॉकडाउन में हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों यथा एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, सेना और सीएपीएफ के जवान, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, बिजली और दमकल विभाग के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और कोविड ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों को आने-जाने की छूट दी थी। नए आदेशों में भी इसके यथावत रहने की संभावना है। इन लोगों को अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा।

ये भी थी गाइडलाइन

  • परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और परीक्षा ड्यूटी पर जाने वाले स्टाफ, सामान की ढुलाई में लगे वाहनों, यात्रियों, आवश्यक वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है।
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, पशु चिकित्सा अस्पताल, डिस्पेंसरी, मेडिकल शाप, चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं चालू रहेंगी।
  • दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण और केबल सेवाओं के साथ ही सूचना तकनीकी से जुड़ी सेवाएं, खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जारी रहेगी।
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, संप्रेषण और वितरण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं भी संचालित रहेंगी।
  • खेतों में किसानों और श्रमिकों को कार्य करने से नहीं रोका जाएगा।
  • फसलों की कटाई और बुवाई संबंधित मशीनें कहीं पर भी आ-जा सकेंगी।
  • एटीएम के साथ ही खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए होटल व रेस्टोरेंट खुले रहेंगे।

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