बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा भड़काने का आरोप, BJP के मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर FIR – Navbharat Times

हाइलाइट्स:

  • बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष पर एफआईआर
  • टीएमसी कार्यकर्ता ने दो दिन पहले दी थी शिकायत, हिंसा भड़काने का आरोप
  • शिकायत में आरोप, BJP कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया
  • रविवार को कोलकाता पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है

कोलकाता
कोलकाता पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ता की शिकायत पर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 दिन पहले टीएमसी कार्यकर्ता मृत्युंजय पॉल ने अपनी शिकायत में कहा था कि दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में हिंसा और क्रूरता फैलाने के लिए उकसाया है। पॉल की शिकायत पर रविवार को कोलकाता पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

चुनाव नतीजों के बाद से बंगाल से आ रहीं हिंसा की खबरें

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ममता बनर्जी के नेतृत्व में नई सरकार भी बन गई है। हालांकि नतीजों के एक हफ्ते बाद भी राज्य में राजनीतिक हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि 2 मई को नतीजों के घोषित होने के बाद बंगाल के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की जान चली गई।
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बीजेपी ने किया दावा, करीब 400 कार्यकर्ता असम चले गए

बीजेपी ने दावा किया कि उसके करीब 300 से 400 कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडों की वजह से असम चले गए हैं। हालांकि इन सबके बीच टीएमसी कार्यकर्ता ने अपनी शिकायत में हिंसा के लिए बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिया है। मृत्युंजय पॉल ने दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती के कई कथित बयानों का हवाला दिया है।’

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TMC कार्यकर्ता ने शिकायत में लगाए ये आरोप

कोलकाता पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया और तहस-नहस कर दिया है और टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर बेघर और असहाय घूम रहे हैं। पॉल ने कहा कि बंगाल ने हिंसा के जिस दौर को देखा उसके लिए सीधे तौर पर इन दोनों नेताओं के बयान जिम्मेदार हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 (ए), 504 और 505 के तहत दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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