फैसला: चंडीगढ़ में भी लगा लॉकडाउन, हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर बढ़ीं पाबंदियां – अमर उजाला – Amar Ujala

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 03 May 2021 05:49 PM IST

सार

 प्रशासन ने इस बार काफी रियायतें दी हैं। इस लॉकडाउन में गैर-अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान आदि तो बंद रहेंगे, लेकिन लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं रहेगी। लोग अपनी गाड़ियों में बाहर निकल सकेंगे।  

चंडीगढ़ में लगा लॉकडाउन।
– फोटो : फाइल फोटो

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विस्तार

चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन ने सोमवार को 7 दिन के मिनी लॉकडाउन का एलान कर दिया। प्रशासन ने इस बार काफी रियायतें दी हैं। इस लॉकडाउन में गैर-अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान आदि तो बंद रहेंगे, लेकिन लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं रहेगी। लोग अपनी गाड़ियों में बाहर निकल सकेंगे। हालांकि, प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने आग्रह किया है कि लोग घर में ही रहें। 

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प्रशासन के आदेश के अनुसार सभी गैर-अनिवार्य दुकानें बंद रहेंगी। चंडीगढ़ से किसी भी अन्य राज्य में लोग आ और जा सकेंगे। हालांकि, चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट या टीका लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर किसी के पास इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो प्रशासन उनकी कोविड जांच करेगा। बैंक खुले रहेंगे, लेकिन 50 फीसदी स्टाफ को ही दफ्तर आने की मंजूरी होगी। निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की मंजूरी दी गई है।

स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अध्यापकों को स्कूल व कॉलेज आना होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दोनों दिन लोगों के बाहर निकलने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की ये पाबंदियां मंगलवार शाम 5 बजे से लागू होंगी, जो 11 मई सुबह 5 बजे तक शहर में प्रभावी रहेंगी। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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ये बंद रहेगा

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