नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शनिवार को अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, बेड और दवाओं की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को जमकर फटकार लगाई.
आर्मी से क्यों नहीं ली मदद: दिल्ली हाई कोर्ट
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सशस्त्र बलों (Armed Forces) की मदद लेनी चाहिए. इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा, ‘हम उच्चतम स्तर पर प्रक्रिया में हैं, हमारी सरकार इसे देख रही है और हम 15000 बेड लेकर आ रहे हैं.’ इसके बाद कोर्ट ने कहा, ‘अगर आप सेना से अनुरोध करते, तो वे अपने स्तर पर काम करते. उनका अपना बुनियादी ढांचा है.
Court says, if you were to request the army, they would work at their own level. They have their own infrastructure.
— ANI (@ANI) May 1, 2021
अनुभवों से सीखना चाहिए: दिल्ली हाई कोर्ट
हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि अस्पतालों को कोविड-19 (Covid-19) वैश्विक महामारी के दौरान सामने आई ऑक्सीजन की कमी से जुड़े उनके अनुभवों से सीखना चाहिए और ऑक्सीजन संयंत्रों (Oxygen Plants) की स्थापना करनी चाहिए.
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