UP, Bihar, MP Lockdown Update: यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बदल गई हैं लॉकडाउन गाइडलाइंस, जानें- कहां क्या बंद रहेगा – दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

नई दिल्ली,  एजेंसी।  देश में  तेजी बढ़ रहे कोरोना केस के कारण कई राज्यों ने अपने यहां कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के लिए नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। आइए जानते हैं किस राज्य में क्या प्रतिबंध लगाया है।

यूपी में अब तीन दिन का लॉकडाउन

यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा कर दिया गया है। अब यहां शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहता था जबकि नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब सोमवार को भी लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं जैसे मेडिकल शॉप, क्लीनिक, अस्पताल, दूध और सब्जी की दुकानों को ही इजाजत रहेगी। इसके अलावा यूपी के सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे का नाइट कर्फ्यू भी लागू है। बता दें कि यूपी में कोरोना की पॉजिविटी रेट लगभग 30 फीसद हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के बड़े शहरों 14 दिन लॉकडाउन लगाने की मांग की थी।

बिहार में शाम 4 बजे से बंद हो जाएंगी दुकानें

बिहार में नीतीश सरकार ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार, शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 

नई गाइडलाइंस के मुताबिक शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान और गतिविधियां भी जारी रहेगी। ठेले पर फल और सब्जी घूम-घूम कर बेचने की अनुमति है। कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे। रेस्तरां और होटल या खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक ही खाना घर ले जाने की अनुमति है।

राजस्थान में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू

राजस्थान में पिछले हफ्ते से एक बार फिर गहलोत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। इसके तहत शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश 25 अप्रैल सुबह 5 बजे से लागू हुए हैं। इस दौरान बाजार शनिवार-रविवार पूर्णतया बंद रहेंगे। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में बहुत सी नई पाबंदियों को भी जोड़ा है। आदेश के अनुसार सभी खाद्य पदर्थों और किराने के सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। वहीं कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। डेयरी व दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। जबकि मण्डियां, फल-सब्जियां, फूल मालाएं और सब्जी व फलों के ठेले रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुली रहेंगी।

भोपाल समेत 5 शहरों में तीन मई तक लॉकडाउन

मध्य प्रदेश में भोपाल समेत छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में जारी पाबंदियों को बढ़ा दिया है। भोपाल में अब तीन मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। वहीं, छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में ये प्रतिबंध 1 मई तक के लिए रहेगा। गाइडलाइन के अनुसार अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित होंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

तमिलनाडु में कोविड-19 के चलते रविवार को पूर्ण लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू बढ़ा

तमिलनाडु सरकार ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्‍य में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है और आगामी रविवार यानि 2 मई को फुल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बता दें कि तमिलनाडु में अभी 1,10,308 से अधिक एक्‍ट‍िव मरीज हो चुके हैं। तमिलनाडु सरकार ने रविवार को पूर्ण लॉकडाउन और सभी दिनों में रात्रि कर्फ्यू को अगले आदेश तक बढ़ाया है। तमिलनाडु सरकार के आगामी आदेश के मुताबिक, सभी सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल और अन्य समान स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

रविवार को लॉकडाउन के दौरान चेन्नई मेट्रो रेल को स्‍केलटल सर्विस के संचालन की अनुमति दी जाएगी। रात के कर्फ्यू को अगले आदेशों तक रात 10 बजे और शाम 4 बजे तक पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। राज्य के अंदर और दूसरे राज्‍यों से निजी और सार्वजनिक बस परिवहन संचालन की अनुमति नहीं होगी। ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों को केवल मेडिकल आपात स्थिति और रेल, हवाई यात्रियों के लिए के लिए अनुमति होगी। रात के कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं के लिए आंदोलन की अनुमति दी जाएगी।

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