बड़ी खबर: यूपी में एक दिन और लॉकडाउन, अब शुक्रवार आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक रहेगी बंदी – अमर उजाला – Amar Ujala

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 29 Apr 2021 07:10 PM IST

सार

दरअसल, बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए दो दिनों के लॉकडाउन को नाकाफी बताते हुए कहा था कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दो दिन का लॉकडाउन लगाया है साथ ही अन्य पाबंदियां भी लागू की हैं पर संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए यह निरर्थक ही लग रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
– फोटो : amar ujala

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विस्तार

उत्तर प्रदेश में कोरोना से बेकाबू होते हालात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन एक दिन और बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में शुक्रवार शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक बंदी रहेगी। बता दें कि पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक शनिवार और रविवार लॉकडाउन लागू रहेगा।

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दरअसल, बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए दो दिनों के लॉकडाउन को नाकाफी बताते हुए कहा था कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दो दिन का लॉकडाउन लगाया है साथ ही अन्य पाबंदियां भी लागू की हैं पर संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए यह निरर्थक ही लग रहा है। ये उपाय नाकाफी प्रतीत होते हैं। लॉकडाउन को मंगलवार सुबह तक बढ़ाने के पीछे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी एक वजह माना जा रहा है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई में सरकार से कड़े शब्दों में कहा था कि जो लोग सत्ता में हैं वे ‘मेरा कायदा मानो, वरना कोई कायदा नहीं’ जैसा रवैया छोड़ दें। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से तीन मई को होने वाली सुनवाई में संक्रमण रोकने के लिए 12 बिंदुओं में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

इसके पहले प्रदेश सरकार ने 16 अप्रैल को 35 घंटे का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी जो कि शनिवार रात आठ बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह सात बजे तक लागू था। हालांकि, संशोधन करते हुए फिर शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सात बजे तक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था।

इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मॉस्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार एक हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

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