Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में अब शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें.. शादी में शामिल हो सकेंगे 50 लोग, जानिए नई गाइडलाइंस – Navbharat Times

हाइलाइट्स:

  • बिहार में कोरोना संकट के बीच नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
  • पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला, जहां ज्यादा केस वहां कंटेनमेंट जोन बनाएं जाएंगे
  • शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल

पटना
बिहार में बढ़ते कोरोना संकट के बीच नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया। हालांकि, सख्ती जरूर बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ आज हुई अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके मुताबिक, बाजार में भीड़ कम करने के लिए और कड़ाई की जाएगी। धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब शाम 4 बजे ही दुकानें बंद हो जाएंगी। शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे।

धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा
बुधवार शाम को विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सूबे में शादी समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू में रात 10 बजे तक छूट मिलेगी। हालांकि डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोरोना संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए पब्लिक परिवहन को 50 फीसदी क्षमता के साथ जारी रखने का निर्देश दिया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण कार्य जारी रहेंगे।

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औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण कार्य जारी रहेंगे
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान और गतिविधियां भी जारी रहेगी। ठेले पर फल और सब्जी घूम-घूम कर बेचने की अनुमति। कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे। रेस्तरां और होटल या खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक ही खाना घर ले जाने की अनुमति होगी।












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नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद फैसला
बिहार में गहराते कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की थी। इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री ने सभी जिला में कोरोना की स्थिति को लेकर वहां के डीएम, एसपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा डॉक्टरों से बात की थी। जिलों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानि 28 अप्रैल की सुबह 11 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ फिर बैठक की। जिसमें पाबंदियों को बढ़ाने पर फैसला लिया गया।

जानिए कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नई गाइडलाइंस…
पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला
– जहां ज्यादा केस वहां कंटेनमेंट जोन बनाएं जाएंगे
– शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल
– अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल
– शादी के लिए रात्रि कर्फ्यू में रात 10 बजे तक छूट लेकिन डीजे पर लगाया गया प्रतिबंध
– सभी डीएम एसपी को कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश
– शाम 4 बजे तक ही खुलेगी दुकानें
– दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी
– कोरोना जांच को और बढ़ाया जाएगा
– सभी जिलों में वेंटिलेटर शुरू किए जाएंगे, डीएम और स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर लेंगे फैसला
– रेमडेसिविर और जरूरी दवाएं मरीजों को मिल सके इसकी व्यवस्था की जाएगी
– बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किराये पर एंबुलेंस लिया जाए
– इवनिंग कर्फ्यू का वक्त और कम किया गया
– मार्किट में की जाएगी और ज्यादा कड़ाई
– सभी डीएम एसपी को कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश
– माइकिंग के जरिए बताया जाएगा कि किस मोहल्ले में कितने कोविड-19 पेशेंट है
– कोरोना संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए पब्लिक परिवहन को 50 फीसदी क्षमता के साथ जारी रखने का निर्देश
– औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण कार्य जारी रहेंगे
– ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेंगी
– स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान और गतिविधियां भी जारी रहेगी
– ठेले पर फल और सब्जी घूम-घूम कर बेचने की अनुमति
– कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे
– रेस्तरां और होटल या खाने की दुकान पर रात 9 बजे तक ही खाना घर ले जाने की अनुमति

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