Coronavirus In Maharashtra: महाराष्‍ट्र में 22 अप्रैल से 1 मई तक और सख्त पाबंदी, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद – Navbharat Times

हाइलाइट्स:

  • महाराष्ट्र में कहर मचा रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण
  • महाराष्ट्र में लागू पाबंदियों के बावजूद संक्रमण में कमी नहीं
  • कोरोना चेन तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से 1 मई तक और सख्ती

मुंबई
कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र में कहर मचा रहा है। आलम यह है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से लागू पाबंदियों के बावजूद संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आ रही है। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए उद्धव सरकार ने 22 अप्रैल से 1 मई तक पूरे राज्‍य में लागू पाबंदियों को और कड़ा करने का फैसला किया है। इसके तहत रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सख्‍ती रहेगी। इस दौरान दूसरे जिले में लोग सिर्फ जरूरी कारण होने पर ही सफर कर पाएंगे।

महाराष्ट्र में 22 अप्रैल से एक मई तक लागू नई पाबंदियों में उद्धव ठाकरे सरकार ने कई तरह के नए प्रतिबंध शामिल किए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि राज्य में इस दौरान किन चीजों पर छूट जारी रहेगी, वहीं किन चीजों पर सरकार की ओर से सख्ती रहेगी:-

1. सभी केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारी दफ्तर 15 प्रतिशत की क्षमता से चलाए जाएंगे। अगर मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी दफ्तर में ज्यादा अटेंडेंस के साथ चलाना है तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ से परमिशन लेनी होगी।
2. शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी समारोह का समय सिर्फ 2 घंटे तक की जारी रहेगा और इस नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
3. प्राइवेट बसें 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाई जा सकती हैं। इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा।
4. प्राइवेट बसें एक जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर में नहीं चलेंगी। जरूरी सर्विस से जुड़े या फिर किसी इमरजेंसी के लिए ऐसा किया जा सकता है। अगर कोई इस नियम को फॉलो नहीं करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा।

Maharashtra Coronavirus Update: महाराष्‍ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, 22 अप्रैल से 1 मई तक रहेगी अब और कड़ी पाबंदी
5. एक जिले से दूसरे जिले में बस चलाने के लिए लोकल अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी। जो भी यात्री एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा तो उस पर बकायदा 14 दिनों का क्वारंटीन का स्टैंप लगाया जाएगा। हालांकि लोकल अथॉरिटी को ये अधिकार दिया गया है कि क्वारंटीन का स्टांप लगाने का फैसला लोकल अथॉरिटी ले सके।
6. लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ के साथ-साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकते हैं।
7. लोकल ट्रेन का मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जिस व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी है उस व्यक्ति के साथ जो मौजूद रहेगा उसे भी परमिट किया जाएगा।
8.‘किराना, सब्जी, फल, डेयरी, बेकरी, कंफेक्शनरी, चिकन, मटन, मां, मछली अंडा सहित तमाम प्रकार की खाद्य सामग्री, कृषि क्षेत्र से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें, पालतू पशुओं के भोजन से जुड़ी दुकानें, बारिश के मौसम से जुड़ी सामान की दुकानें’ सुबह सात से 11 बजे तक खुलेंगी।
9. ऐसी दुकानों से होम डिलीवरी सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक की जा सकेगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन आवश्यकतानुसार समय में बदलाव कर सकता है।

Lockdown-Maharashtra


सांकेतिक तस्वीर

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