कोरोना महामारी की चेन को तोड़कर कर उस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान ये रियायतें दी गयी हैं.
1. आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.
2. भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
3. कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी.
4. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी.
5. कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा.
6. 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा.