आपके लिए इसका मतलब: कोरोना पर वार, राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा बनाम लॉकडाउन, जानें सब कुछ – News18 हिंदी

जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण (COVID-19) के नए मामलों की बेहताशा रफ्तार को देखते हुए जो आशंका थी आखिरकार वह रविवार को हकीकत में बदल गई. संक्रमण की बेहद तेज गति को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए 19 अप्रैल यानी सोमवार को सुबह 5 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन (Lockdown) जैसा ‘जन अनुशासन पखवाड़ा’ (Discipline Fortnight) मनाया जा रहा है. इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा. राजस्थान में रविवार को 10214 नए पॉजिटिव केस सामने आए और 42 लोगों की मौत हो गई.

जन अनुशाासन पखवाड़े में प्रदेश के सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे. वे सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, उन पर प्रतिबंध रहेगा. गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार की ओर से रविवार रात को नई गाइडलाइन जारी की गई है. जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध की अवधि में आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की गई है.

पढ़ें क्या खुला रहेगा और क्या बंद

– उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों तथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत व पेयजल स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा संबंधी स्टाफ को प्रतिबंधों से छूट रहेगी.- केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थानों को प्रतिबंधों से छूट मिलेगी. इनसे संबंधित कर्मचारी भी उपयुक्त पहचान- पत्र के साथ आवागममन कर सकेंगे. इनके अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे.

– बस स्टैण्ड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति मिल सकेगी.

– बाहर से राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी.

– गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सीय एवं स्वास्थय सेवाओं के परामर्श के लिए छूट रहेगी.

– सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक (उपयुक्त पहचान पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थय सेवाएं इस दायरे से बाहर रहेंगे.

– खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडिया, फल एवं सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से संबंधित खुदरा रिटेल, थोक होलसेल दुकानें शाम पांच बजे तक खुली रह सकेंगी. यथा संभव इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी.

– सब्जियां एवं फल को ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन द्वारा शाम 7 बजे तक बेचा जा सकेगा.

– अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग करने और इनमें कार्यरत व्यक्तियों को छूट रहेगी.

– राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकान खुली रहेंगी.

– फसलों की मंडियों में हो रही आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी रहेगी.

– कृषकों का मंडी पहुंचने और वापस जाने के अतिरिक्त मंडी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.

– कृषकों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन और वापस जाते समय बिक्री की रसीदें बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा.

– राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी.

– 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है को टीकाकरण के लिए टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी. लेकिन उन्हें साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज और अपना आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा.

– समाचार-पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 तक छूट रहेगी.

– बाकी मीडिया कार्मिकों को परिचय- पत्र के साथ आने जाने की छूट रहेगी.

– विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार के लिए पहले वाली गाइडलाइन प्रभावी रहेगी.

– एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केन्द्र तक जाने की अनुमति होगी.

– दवा और चिकित्सकीय उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी.

– आईटी और बैंकिंग सेवाएं भी सुचारू रहेंगी.

– ई-कॉमर्स के जरिए भोजन सामग्री, दवा समेत जरूरी वस्तुओं मंगवाई जा सकेंगी.

– रेस्टोरेंट से रात आठ बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी.

– रोजगार गारंटी योजना, अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को छूट रहेगी.

– एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीनएजी के आउटलेट सेवाओं को रात 8 बजे तक अनुमति रहेगी.

– निजी सुरक्षा सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाओं को अनुमति होगी.

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