CM नीतीश का ऐलान- बिहार में 15 मई तक स्कूल कॉलेज बंद, सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू – News18 इंडिया

बिहार के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू. (File pic)

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की. राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8 हजार से ज्यादा नए केस सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है.

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पटना. बिहार में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सीएम ने यह घोषणा की. सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में कोरोना प्रतिदिन बढ़ रहा है. आज बिहार में 8690 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं. पिछले वर्ष के मुकाबले यह ज्यादा बड़ी संख्या है. इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इसलिए सभी लोगों की राय ली गई. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया है. बिहार के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 15 मई तक सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी. हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा. सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन. इसमें संक्रमित व्यक्ति के इलाज की सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.

अनुमंडल स्तर पर बनाए जाएंगे क्वारंटीन सेंटर: नीतीश
सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी. अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि संक्रमण न फैले. सीएम ने कहा कि होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी.मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान 15 मई तक बंद रहेंगे. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हर जिले में नाइट कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा. अब दुकानें 7 बजे के बजाये शाम 6 बजे बन्द हो जाएंगी. फल-सब्जी की दुकान, मंडी, मांस-मछली समेत सभी तरह की दुकानें जो पहले 7 बजे बंद की जाती थीं, वह अब 6 बजे ही बंद कर दी जाएंगी. इसी तरह गैरसरकारी कार्यालयों में शाम 5 बजे के बाद काम नहीं होगा.

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