Covid 19 : Rajasthan में 12 घंटे रहेगा Corona Curfew, शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे बाजार – Zee News Hindi

Jaipur : राजस्थान में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की दूसरी लहर शुरू हो गई है. शंकरगढ़ की घातक लहर से बचाने के लिए राज्य सरकार (Rajasthan Government) ने नई संशोधित गाइडलाइन (New Corona Guideline) जारी की है. अब शहरी क्षेत्रों में 11 घंटे का रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night Curfew) रहेगा. शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का दायरा रखा गया है. नई गाइडलाइन 16 से 30 अप्रैल तक के लिए जारी की गई है. 

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राजस्थान में कोरोना संक्रमण (Rajasthan Corona News) भयानक रूप लेते जा रहा है. प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण (Covid 19 Guideline) ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. राज्य में 6200 कोरोना संक्रमित पाए गए. वहीं, सर्वाधिक 29 लोगों की मौत हुई. राजधानी जयपुर में 1325 कोरोना पॉजिटिव पाए गए. बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर में सभी राजनीतिक दलों मंदिर प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों के साथ वर्चुअल बैठक कर उनके सुझाव लिए. इसके बाद देर शाम ढले विभाग की ओर से नई संशोधित गाइडलाइन जारी की गई.

रात्रि कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों, नगर निकाय की सीमा में रात्रि कालीन कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर दिया साथ ही अब बाजार और दुकानों व्यवसायिक प्रतिष्ठान शाम 5 बजे तक बंद कर दी जाएंगे.

धार्मिक स्थल बंद
शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलुस / त्योहारों / मेलों की अनुमति नहीं होगी. पूजा अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जावे धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना इबादत आदि जारी रहेगी. जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी.

सरकारी दफ्तर बंद होंगे 4 बजे
प्रदेश में सरकारी दफ्तरों का समय शाम 4 बजे तक किया गया है. वहीं, प्राइवेट ऑफिस और से भी समय की पालना करने का आग्रह किया गया है. 100 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले सरकारी प्राइवेट ऑफिस को कार्यालय में 50% उपस्थिति रखने की अनुमति दी गई है. शेष कर्मचारियों को work-from-home से कार्य करने को कहा गया है. कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित कार्यालय कक्ष को 70 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा. कार्यालयों में ऑनलाइन बैठक करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

रात्रिकालीन कर्फ्यू इन पर लागू नहीं होगा
जिन फैक्ट्री या जिन पर निरंतर उत्पादन हो रहा हो. जिम में रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, इमरजेंसी सेवाएं, विवाह संबंधी समारो,ह मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले, वाहन लोडिंग अनलोडिंग करने वाले वाहन और सरकार से अनुमति प्राप्त वाहन जारी रह सकेंगे.

विवाह समारोह में 50 से अधिक नहीं होंगे मेहमान
संशोधित गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में उपस्थित मेहमानों की संख्या 50 रखी गई है. हालांकि इनमें बैंड बाजा अलग रहेगा विवाह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार अंत्येष्टि में पूर्व के बाद 20 जनों को शामिल होने की मंजूरी दी गई है. समस्त रेस्टोरेन्ट्स / क्लब्स को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी. इस हेतु बैठक व्यवस्था को ऑलटरनेट (एक छोड़कर एक) रूप से बैठाया जायेगा. रेस्टोरेन्ट / क्लब्स में रात्रि कालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जावेगी, परन्तु रेस्टोरेन्ट से होम डिलीवरी (Home Delivery ) रात्रि 8:00 बजे तक अनुमत होगी. होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा अपने इन हाऊस गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा.

व्यक्तियों के आवागमन को लेकर यह निर्देश
सार्वजनिक परिवहन मैं क्षमता के 50% यात्री ही बिठाए जा सकेंगे जा सकेंगे. सार्वजनिक परिवहन कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर यात्रा नहीं कर पाएगा. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर कराई गई rt-pcr नेगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी होगी. उसके पास रिपोर्ट नहीं होगी उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा.

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