नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत के साथ ही दिल्ली (Delhi) में स्कूल (School) खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और 18 जनवरी से 10वीं व 12वीं की क्लास शुरू होंगीं. दिल्ली में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त / गैर-सहायता प्राप्त स्कूल 10 महीने बाद खुलेंगे. स्कूल खुलने से पहले दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने दिशानिर्देश जारी किया है.
बच्चों को स्कूल भेजने से पहले जाने लें नियम
1. सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बाद स्कूल (Delhi School) आने की अनुमति होगी.
2. स्कूल आने वाले छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन यह स्कूल में आने वाले स्टूडेंट का अटेंडेंस नहीं होगा.
3. कंटेनमेंट जोन में स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और शिक्षकों को भी स्कूल आने की मंजूरी नहीं दी गई है.
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4. स्कूल (Delhi School) में असेंबली नहीं होगी और छात्रों के फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज की भी अनुमति नहीं होगी.
5. स्कूल में बच्चों की एंट्री और एक्जिट समेत सभी प्वाइंट पर सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.
6. दिल्ली सरकार केवल प्री-बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को फिर से खोल रही है और इस दौरान शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे.
7. स्कूल खुलने (School Reopen) के बाद भी ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी और घर पर रहने वाले ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएंगे.
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8. स्कूलों में स्टूडेंट्स की क्लास 4 से 5 घंटे से अधिक नहीं चलेगी. क्लास आने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा होने के बाद दो पारियों में कक्षाएं चलाई जाएंगी.
9. स्कूलों की तरफ से कोई पिक-ड्रॉप फैसिलिटी नहीं दी जाएगी और छात्रों को खुद से स्कूल पहुंचना होगा.
10. स्कूलों में हर फ्लोर पर हाथ धोने की सुविधा होगी और हर क्लासरूम मे्ं स्टूडेंट्स के लिए सैनिटाइजर रखा होगा. इसके अलावा क्लास के पहले और बाद रूम को सैनिटाइज किया जाएगा.
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