बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। BMC ने कहा है कि अब कोई बिना मास्क के पकड़ में आया तो उसे सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ सकती है और साथ ही 200 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मुंबई में एपेडमिक एक्ट लागू होने तक मास्क को अनिवार्य किया गया है।
BMC के अधिकारियों ने अंधेरी पश्चिम, जुहू और वर्सोवा इलाके में मास्क न पहनने वालों से एक घंटे तक सड़कों पर झाड़ू लगवाई। के-वेस्ट वार्ड के सहायक निगम आयुक्त विश्वास मोटे ने कहा कि मास्क नहीं पहनने और अधिकारियों से बहस करने या जुर्माना भरने से मना करने वाले लोगों से हमने सामुदायिक सेवा के तहत झाड़ू लगवाई।
बिना मास्क स्टेशन या ट्रेन में आने पर भी जुर्माना
GRP को लोकल ट्रेन और स्टेशनों पर मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर अभय यावलकर ने इस संबंध में GRP कमिश्नर रवींद्र शेनगांवकर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से GRP को नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दी जाती है। यह बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है। ये बेहद आवश्यक है कि यात्री प्रोटोकॉल का पालन करें।
महाराष्ट्र में 16 लाख 66 हजार लोग संक्रमित
महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोनावायरस संक्रमण के 5,902 नए मामले सामने। अब महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 16 लाख 66 हजार 668 हो गई। कोरोना के चलते राज्य में 43 हजार 710 लोगों की जान गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 14 लाख 94 हजार 809 लोग ठीक हुए हैं। अभी 1 लाख 27 हजार 603 मरीजों का इलाज चल रहा है।
मुंबई में कोरोनावायरस के 2 लाख 55 हजार 360 केस सामने आए हैं। यहां संक्रमण से 10 हजार 229 लोगों की जान गई।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
Source: DainikBhaskar.com