महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से मेट्रो सेवा शुरू करने का फैसला, पब्लिक लाइब्रेरी भी खुलेगी – Navbharat Times

हाइलाइट्स:

  • महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के तहत कई और गतिविधियों की छूट
  • राज्य में मेट्रो ट्रेन के संचालन, स्थानीय बाजार और पब्लिक लाइब्रेरी को खोलने की छूट
  • एसओपी के अनुसार करना होगा मेट्रो रेल का संचालन, कई और कामों की इजाजत
  • उद्धव सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद 50 फीसदी शिक्षकों को स्कूल बुलाने की अनुमति दी

मुंबई
महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक-5 के नियमों की समीक्षा के दौरान प्रदेश में 15 अक्टूबर से मेट्रो रेल (Metro in Maharashtra) के संचालन की इजाजत दे दी है। इस ऐलान के बाद अब गुरुवार से मुंबई मेट्रो (Mumbai Metro) समेत तमाम सर्विसेज को शुरू कराया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में मौजूद सभी पब्लिक लाइब्रेरी को खोलने की भी इजाजत दी है।

‘मिशन बिगिन अगेन’ के तहत प्रदेश के स्कूलों में 15 अक्टूबर से 50 फीसदी शिक्षकों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। हालांकि 31 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। इसी फैसले के अंतर्गत 15 अक्टूबर से मेट्रो के संचालन समेत अन्य फैसले हुए हैं।

एसओपी के अनुसार मेट्रो का संचालन
सरकार की ओर से इस बाबत ऐलान किए जाने के बाद अब मुंबई मेट्रो समेत अन्य सर्विसेज को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि महाराष्ट्र में भी दिल्ली की तर्ज पर ही मेट्रो रेल के संचालन के तमाम नियमों का पालन किया जाएगा। इस संबंध में एक एसओपी जल्द ही जारी हो जाएगी। मेट्रो संचालन की एसओपी को महाराष्ट्र का शहरी विकास विभाग जारी करेगा।

मेट्रो ट्रेन में कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
मेट्रो रेल के संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन समेत नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मेट्रो का संचालन किस फ्रीक्वेंसी में होगा, इसे लेकर भी जल्द विस्तृत सूचना दे दी जाएगी। महाराष्ट्र से पहले उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है।

पब्लिक लाइब्रेरी को भी खोलने की अनुमति
महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से ही पब्लिक लाइब्रेरी को भी खोला जाएगा। सभी पब्लिक लाइब्रेरी में लोगों के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता रखी गई है। इसे लेकर भी एक आदेश गुरुवार को जारी किया जाएगा। नियमों के अनुसार, पब्लिक लाइब्रेरी में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम कराना अनिवार्य होगा।

इनकी भी इजाजत
नए नियमों के बावजूद महाराष्ट्र में फिलहाल किसी राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वैवाहिक समारोहों या अंतिम यात्राओं में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। 15 अक्टूबर के बाद महाराष्ट्र में स्थानीय बाजारों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले बाजार फिलहाल बंद रहेंगे।

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