hathras case cbi : CBI ने गैंगरेप, हत्या, SC/ST ऐक्ट के तहत दर्ज किया केस, चंद घंटों में वेबसाइट से हटाई FIR – Navbharat Times

हाइलाइट्स:

  • सीबीआई ने अपनी वेबसाइट से FIR को हटा दिया है
  • हाथरस गैंगरेप केस में CBI ने हत्या, गैंगरेप की FIR दर्ज की है
  • डीएसपी सीमा पाहूजा हैं इस केस की इन्वेस्टिगेंटिंग ऑफिसर

नई दिल्ली
हाथरस कांड की जांच अपने हाथों में लेते ही सीबीआई ने इस मामले में गैंगरेप, हत्या और हत्या के प्रयास के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने पुलिस अधिकारियों से घटना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मांग लिए हैं। मामले की जांच शुरू करते ही सीबीआई ने अपनी वेबसाइट से FIR की कॉपी को हटा दिया है। सीबीआई ने जब मामला दर्ज किया तो सीबीआई की वेबसाइट पर FIR दिखाई दे रही थी लेकिन जैसे ही सीबीआई ने इस मामले में पड़ताल को आगे बढ़ाया तो अपनी वेबसाइट से FIR को हटा दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक हाथरस की पीड़िता के नाम को एफआईआर में सफेद स्याही की मदद से छुपाया गया था, लेकिन अनावश्यक विवाद से बचने के लिए इसे सार्वजनिक डोमेन से वापस लेने का फैसला किया गया है। दरअसल CBI की टीम स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए कथित अंतिम संस्कार, 14 सितंबर को रेप का केस नहीं लिखने के परिवार के आरोप सहित पूरे मामले की छानबीन करेगी। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि केस की जांच गाजियाबाद यूनिट करेगी, जिसमें स्पेशल टीम भी शामिल रहेगी। केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डीएसपी (एसीबी, गाजियाबाद) सीमा पाहूजा हैं।

हाथरस कांड: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, पीड़ित परिवार ने अदालत में रखी 3 मांग

..तो इसलिए हटाई गई FIR
दिसंबर, 2018 में, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया था कि वह बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान उजागर न करे। शीर्ष अदालत ने कहा था कि नाबालिगों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में एफआईआर, पुलिस द्वारा सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाली जानी चाहिए।

पढ़ेंः हाथरस केस की ‘फर्जी भाभी’ की मुश्किलें बढ़ीं, छुट्टी लेकर प्रोटेस्ट में जाने पर नोटिस

योगी सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। हाथरस केस की जांच करने पहुंची सीबीआई (CBI) की टीम ने हत्या, गैंगरेप, हत्या का प्रयास और SC/ST ऐक्ट के तहत FIR दर्ज की है।

पढ़ेंः मेटल डिटेक्टर और CCTV लगने के बाद आखिर कहां चले गए पीड़िता के रिश्तेदार?

29 सितंबर को हुई थी पीड़िता की मौत
बता दें कि 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा क्षेत्र में 19 साल की एक दलित युवती से कथित रूप से गैंगरेप का मामला सामने आया था। युवती को पहले अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था जहां बीते 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद रात में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इसके बाद घटना के विरोध में देश में जगह-जगह प्रदर्शन हुए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस गए थे।












हाथरस केस: सीबीआई ने अपने हाथ में ली रेप और हत्या की जांच

फाइल फोटो

फाइल फोटो

Related posts