Rajasthan Crisis: स्पीकर के नोटिस को सचिन पायलट खेमे की चुनौती, आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई – News18 इंडिया

सुनवाई कल के लिए टाल दी गई है.

GehlotvsPilot Update: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट (Sachin Pilot) और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है.

  • Share this:
जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और सचिन पायलट (Sachin) के बीच चल रहा सियासी घमासान हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों को पार्टी व्हिप के उल्लंघन के मामले में विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस जारी किया गया है. फिलहाल, हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख टाल दी है. सुनवाई के लिए आज यानी शुक्रवार का दिन तय किया गया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस (Disqualification notice) के खिलाफ सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई आज के लिए टाल दी है. गौरतलब हो कि मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती की अध्यक्षता वाली राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ आज शाम करीब 7.40 बजे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है.

बता दें कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की ओर से सरकार से की गई बगावत के बाद कांग्रेस ने सोमवार को सीएमआर में पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया था. इसके तहत पार्टी के सभी विधायकों को बैठक में आने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे. लेकिन, बगावती तेवर अपनाने वाले पायलट खेमे ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया. उसके बाद पार्टी ने अगले दिन फिर बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें भी बागी खेमे का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा था.

ये भी पढ़ें: University Exam 2020: यूपी में सितंबर तक होंगे UG-PG के एग्जाम, इस तारीख को आएगा रिजल्ट

स्पीकर ने जारी किया नोटिसविधायकों की गैरमौजूदगी पर सरकार के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने मंगलवार देर रात को विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी को मेल भेजकर व्हिप के बावजूद बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. उसके बाद रात को विधानसभा खुलवाकर बागी विधायकों को नोटिस जारी किए गए थे. बाद में सभी माध्यमों से उन्हें बागी विधायकों को तामिल कराया गया था. नोटिस नहीं लेने पर इन्हें कई विधायकों के घरों पर चस्पा करवा दिया गया था. हालांकि इस मामले में सचिन पायलट खेमा भी पहले ही दावा कर चुका है कि इस व्हिप का कोई लीगल स्टैंड नहीं है.

Related posts