राजस्थान की पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बोलीं- सरकार पहले विश्वास मत हासिल करे; सुभाष कश्यप बोले- कैबिनेट का विस्तार संभव

राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम अब निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा है। सचिन पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से हटाया जा चुका है। उनके खेमे के विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा से भीमंत्री पद छीन लिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति साधने के लिए कई नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं।

राजस्थान सरकार में आगे क्या हो सकता है, इस पर 3 राय

1. सरकार के भीतर ही विश्वास पर प्रश्नचिह्न: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष

पूर्व विधानसभा अध्यक्षसुमित्रा सिंह के मुताबिक सरकार सदन के विश्वास से चलती है। अगर इसी में अविश्वास हो गया तो सरकार को फिर से विश्वास हासिल करना होगा। सरकार में अंतर्विरोध के कारण पायलट, मीणा और सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया गया है। ऐसे में जब सरकार के भीतर ही विश्वास पर प्रश्नचिह्न लग गया है तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका अहम हो गई है। वे असेंबली बुलाकर फ्लोर टेस्ट के निर्देश दे सकते हैं।

मौजूदा हालातों से साफ है कि गहलोत सरकार प्रजातांत्रिक व संवैधानिक नजरिए से खुद की पार्टी और पब्लिक में विश्वास खो चुकी है, इसे वापस पाने के लिए उचित यही है कि सरकार विश्वास मत हासिल करे। इसके बिना कैबिनेट विस्तार नहीं हो सकता है। मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि खुद कैबिनेट सदस्य होने के बावजूद सचिन पायलट कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने विश्वास खो दिया है। ऐसा मैंने अपने पचास साल के राजनीतिक जीवन में पहले कभी नहीं सुना।

होना तो यह चाहिए था कि पायलट व उनके समर्थक यह कहते हुए कैबिनेट से इस्तीफा देते कि सरकार ने विधायकों का विश्वास खो दिया है इसलिए गहलोत को फ्लोर टेस्ट देना चाहिए। व्हिप तभी मान्य जब विधानसभा चल रही हो, अभी मान्य नहीं। ऐसे में अभी स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि सरकार अपने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करवा दे।

2. कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं सीएम: सुभाष कश्यप

संविधान विशेषज्ञसुभाष कश्यप ने बताया किकैबिनेट विस्तार संभव है। सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्री नियुक्त करेंगे। हां, अगर फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत सरकार के खिलाफ रहता है तो सरकार गिर जाएगी। सदस्यों का वोट वैलिड ही रहेगा। बाद में शिकायत पर कार्रवाई संभव है।

3. पायलट अभी अलग गुट नहीं बना सकते, लेकिन सरकार के खिलाफ वाेटिंग का विकल्प: आचारी

पूर्व लोकसभा महासचिवपीडीटी आचारी ने कहा किपायलट अगर 30 सदस्यों के साथ नई पार्टी बनाते हैं या दलबदल करते हैं तो विधायकी जाएगी। कानून के तहत दो तिहाई (71) सदस्य ही एक साथ किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। बागी विधायक कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आए हैं। तकनीकी रूप से अभी ये कांग्रेस के ही विधायक हैं। बहुमत परीक्षण से पहले पार्टी नहीं हटाती है तो ये सरकार के खिलाफ वोट दे सकते हैं।

कांग्रेस इन्हें पार्टी से हटाए तो सदन की संख्या 170 रह जाएगी। यानी सरकार बच सकती है। ये तब तक सदस्य हैं, जब तक इस्तीफा नहीं देते। या पार्टी निष्कासित नहीं करती या स्पीकर अयोग्य करार नहीं दे देते। पायलट और उनके समर्थक विधायकाें काे अयाेग्य घाेषित करने के लिए कांग्रेस बुधवार काे विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका लगा सकती है। इसमें दल-बदल विराेधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। विधायक दल की बैठक में नहीं आने जैसी चीजों को अर्जी का आधार बना सकती है।

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Source: DainikBhaskar.com

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